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बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: मुंबई में पटाखों पर बैन

इन जगहों पर पटाखा फोड़ने पर होगी कार्रवाई

इनसाइट न्यूज स्टोरी

मुंबई। मुंबई में बढ़ते वायु और ध्वनि प्रदूषण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने पूरे महाराष्ट्र में पटाखे फोड़ने को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।(Firecracker Ban in mumbai)

बीएमसी प्रशासन ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साथ ही अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, सरकारी कार्यालय और कोर्ट जैसी साइलेंस जोन के 100 मीटर के दायरे में भी पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे।

क्या है हाईकोर्ट का आदेश

1. सार्वजनिक जगहों जैसे सड़क, गली, फुटपाथ पर पटाखा फोड़ने पर टोटल बैन।
2. साइलेंस जोन – अस्पताल, स्कूल-कॉलेज, सरकारी दफ्तर, कोर्ट के 100 मीटर के दायरे में पटाखों पर प्रतिबंध।
3. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज वाले पटाखे फोड़ने पर रोक।
4. त्योहारों/जुलूसों में लेजर लाइट, हाई-इंटेंसिटी लाइट और बीम लाइट पर भी पूरी पाबंदी।

कोर्ट ने कहा कि यह प्रतिबंध साल भर और सभी त्योहारों पर लागू रहेगा। कोर्ट ने पुलिस और बीएमसी को फटकार लगाते हुए कहा कि आदेशों का पालन नहीं हो रहा है।

BMC और MPCB की अपील

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने नागरिकों से अपील की है कि वे हाईकोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन करें। नागरिकों को कम प्रदूषण वाले ग्रीन पटाखे ही इस्तेमाल करने और तय समय-सीमा में ही फोड़ने की सलाह दी गई है।

नियम तोड़ने वालों पर Noise Pollution Rules 2000, Environment Protection Act 1986 और Explosive Substances Act 1884 के तहत कार्रवाई होगी।

कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को सभी पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों की बैठक लेकर आदेशों को लागू करने और दोषियों पर कार्रवाई के लिए SOP बनाने का निर्देश दिया है।

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