हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां, कुर्ला पश्चिम स्टेशन के बाहर खुलेआम पटाखा बिक्री, पुलिस बनी मूकदर्शक

इनसाइट न्यूज स्टोरी
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बावजूद कुर्ला पश्चिम स्टेशन के बाहर शनिवार 7 नवंबर को खुलेआम अवैध पटाखा बिक्री देखी गई। बिक्री स्थल से कुछ ही कदम की दूरी पर पुलिस चौकी मौजूद होने के बाद भी पुलिसकर्मी पूरे मामले को नजरअंदाज करते रहे। (Bombay High Court firecracker ban order )
स्टेशन परिसर के बाहर फुटपाथ और सड़क पर अतिक्रमण कर पटाखों के स्टॉल लगाए गए थे। बिना किसी वैध लाइसेंस और बिना अग्निशमन सुरक्षा के पटाखे बेचे जा रहे थे, जिसमें तेज आवाज वाले पटाखे भी शामिल थे। इससे यात्रियों को आने-जाने में परेशानी हुई और भीड़भाड़ वाले इलाके में आग लगने का बड़ा खतरा भी बना रहा। Road par avaidh patakha bazaar
बॉम्बे हाईकोर्ट ने त्योहारों के दौरान बढ़ते ध्वनि और वायु प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि महाराष्ट्र में किसी भी सार्वजनिक सड़क, गली और फुटपाथ पर पूरे साल पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध दिवाली, नवरात्रि, क्रिसमस सहित सभी त्योहारों और जुलूसों पर लागू होगा।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश पटाखों के निर्माण या उनकी अधिकृत दुकानों पर बिक्री पर रोक नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर उनके उपयोग और अवैध तरीके से फुटपाथ पर बिक्री पर है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल को आदेश का कड़ाई से पालन कराने और लोगों में जागरूकता फैलाने को कहा है।
नियमों के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज वाले पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह मनाही है और उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के तहत कार्रवाई और भारी जुर्माने का प्रावधान है। इसके बावजूद कुर्ला में हुई खुली बिक्री ने कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है।




