सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई कमिश्नर पर से पाबंदी हटाई

इनसाइट न्यूज स्टोरी
मुंबई। बोरीवली में बेस्ट स्टाप के लिए 3400 वर्ग मीटर आरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मनपा आयुक्त अश्विनी भिडे को राहत दी है। कोर्ट ने उनकी सैलरी रोकने का आदेश और अवमानना की नोटिस वापस ले लिया है।
बोरीवली ईस्ट में बस स्टेशन के लिए रिजर्व जमीन पर 27 दुकानों का अतिक्रमण था। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में ही इसे हटाने को कहा था, पर बीएमसी ने नहीं हटाया।
इस पर 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नाराज होकर कमिश्नर की सैलरी रोक दी और अवमानना का नोटिस दिया, 5 लाख जुर्माना भी लगाया।
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सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बीएमसी ने 4 नवंबर को ही 27 स्ट्रक्चर पर बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया।
अवैध ढ़ांचे ढ़हाने के बाद बुधवार को सुप्रीमकोर्ट में हुई सुनवाई में पेश हुए मनपा के सॉलीसीटर ने सुप्रीम कोर्ट से उपरोक्त कार्रवाई वापस लेने का आग्रह किया।
इसके बाद कोर्ट ने कहा – ठीक है, सैलरी रोकने और नोटिस वाला आदेश वापस लेते हैं। लेकिन आयुक्त को हलफनामा देकर बताना होगा कि पूरी जमीन कैसे खाली की।




