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  • केंद्रीय चुनाव आयोग ने मानी उद्धव गुट की मांग

    केंद्रीय चुनाव आयोग ने मानी उद्धव गुट की मांग

    आईएनएस न्यूज नेटवर्क
    दिल्ली. शिवसेना में विभाजन के बाद से सुप्रीम कोर्ट से लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग तक लड़ाई चल रही है. शिवसेना पर उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट दोनों अपना दावा कर रहे हैं.  (Central Election Commission accepted the demand of Uddhav faction) सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में तय होगा कि शिवसेना किसकी है. इस बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट की एक मांग को स्वीकार कर लिया है.
    दरअसल केंद्रीय  चुनाव आयोग ने शिंदे और ठाकरे समूह को सबूत पेश करने का भी निर्देश दिया था. दोनों को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 8 अगस्त की समय सीमा दी गई थी. लेकिन शिवसेना ने इस समय सीमा को बढ़ाने की मांग की थी जिसे  चुनाव आयोग ने मान लिया है.
      एकनाथ शिंदे समूह की ओर से जमा कराए गए आवेदन पर सोमवार को सुनवाई होनी थी. लेकिन टल गई है. ठाकरे समूह ने सबूत पेश करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी. इस संबंध में आयोग को पत्र लिखा था. इसी के तहत चुनाव आयोग ने 4 हफ्ते का समय दिया है. शिवसेना के दोनों समूहों में धनुष बाण  चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद है. इस संदर्भ में पांच याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई हैं. पिछले कुछ दिनों में राज्य में सत्ता परिवर्तन के कारण फंसे पेंच का मामला  सुप्रीम कोर्ट में  है. मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की पीठ के समक्ष पांच याचिकाएं लंबित हैं. मामलों पर सुनवाई हो चुकी है,लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल रहा है.
      इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य में तख्तापलट को लेकर चुनाव आयोग को अहम निर्देश दिए थे. मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि अदालत की दलीलों का समाधान होने तक कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. अब सभी याचिकाओं पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी. साथ ही क्या इस मामले को संविधान पीठ को सौंप देना चाहिए? इस पर भी फैसला लिए जाने की संभावना है.
  • शिवसेना उद्धव गुट को राहत

    शिवसेना उद्धव गुट को राहत

    आईएनएस न्यूज नेटवर्क
    दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया है कि जब तक मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, स्पीकर कोई निर्णय (Relief to Shiv Sena Uddhav faction)नहीं लेंगे.कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में बेंच गठित की जाएगी. जिसकी प्रक्रिया पूरी करने समय लगेगा इसलिए विधानसभा स्पीकर तब तक योग्यता या अयोग्यता पर कोई निर्णय नहीं लेंगे.
    महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई को फिलहाल टाल दिया है. उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि कल अयोग्यता का मामला विधानसभा में सुना जाएगा. जब तक सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता, तब तक स्पीकर को निर्णय लेने से रोक दिया जाए. इस पर सीजेआई ने विधायकों की अयोग्यता पर किसी भी फैसले पर रोक लगा दी है.
    16 विधायकों को जारी किए गए थे नोटिस

    दरअसल, शिवसेना में बगावत के बाद विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायकों को नोटिस जारी कर उनकी योग्यता पर संदेह व्यक्त किया था. इस नोटिस के खिलाफ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों को विधायकों की योग्यता-अयोग्यता मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई से रोक दिया है.

    53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस

    पिछले एक महीने से महाराष्ट्र में मचे राजनीति घमासान  के बीच राज्य विधानमंडल सचिव राजेंद्र भागवत ने दोनों पक्षों की शिकायत मिलने पर शिवसेना के दोनों गुटों के 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सभी को एक सप्ताह के भीतर जवाब देना है. शिवसेना के 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर पर महाराष्ट्र विधानमंडल सचिव राजेंद्र भागवत ने कहा कि जब भी हमें कोई आवेदन मिलता है तो हमें उस पर कार्रवाई करनी होती है इसलिए प्रत्येक विधायक को नोटिस जारी किया गया है, जिसके खिलाफ आवेदन किया गया था.
        महाराष्ट्र में उठे संवैधानिक लड़ाई को लेकर दायर मामलों की सुनवाई के लिए विशेष बेंच गठित की जाएगी. यह बेंच सभी मामलों की एक साथ सुनवाई कर अपना निर्णय देगी. फिलहाल दोनों पक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के पास दर्ज की गई शिकायतें प्रलंबित ही रहेंगी.