
आईएनएस न्यूज नेटवर्क
दिल्ली. केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र भी बढ़ा कर 21 वर्ष कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटे और बेटियां एक समान है. इसी असमानता को खत्म करने के लिए लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ा कर 21 वर्ष की गई है.
इससे पहले लड़कियों की शादी की उम्र 18 और लड़कों की 21 वर्ष थी. यानी इस नये कानून के बाद 21 वर्ष से कम आयु में लड़कियों का विवाह गैरकानूनी हो जाएगा. समाज में फैली कुरीतियों पर भी यह कानून एक प्रहार है. समाज के कुछ तबकों में कम आयु में शादी कर दी जाती है. इससे कम उम्र में बच्चा पैदा होने पर शारीरक कष्ट उठाना पड़ता था. पूर्ण रुप से वयस्क होने के बाद शादी के बाद जच्चा, बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे. प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां भी अपना कैरियर बनाएं. इसी सोच के साथ यह निर्णय लिया है.बेटियों को ज्यादा समय मिले इसी सोच के साथ सार्थक कदम उठाया गया है.