ट्रैक्टर ट्रालियों के कमर्शियल उपयोग पर लगी रोक/योगी सरकार का बड़ा फैसला
चार पहिया ट्रालियों का कराना होगा रजिस्ट्रेशन, लेना होगा इंश्योरेंस

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ट्रैक्टर ट्रालियों के (No commercial use of tractor trolleys) कमर्शियल उपयोग पर रोक लगा दी है. ट्रैक्टर ट्रालियों से लगातार हो रहे हादसे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है. इसी के चार पहिया ट्रैक्टर ट्रालियों का रजिस्ट्रेशन कराने,उनका इंश्योरेंस लेना भी अनिवार्य किया गया है.
गौरतलब हो कि ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग ईंट, मिट्टी, लकड़ी, सरिया, बालू, अनाज ढ़ोने से लेकर विभिन्न कृषि कार्यों के लिए किया जाता है. बारात में इस सवारी बैठाने को लेकर भी किया जाता है. समिति की रिपोर्ट के अनुसार कमर्शियल उपयोग पर रोक लगने के बाद ट्रैक्टर ट्रालियों का उपयोग केवल कृषि कार्यों के लिए ही किया जा सकेगा.
दो पहिया ट्रैक्टर ट्रालियां पूर्ण प्रतिबंधित
योगी सरकार ने कहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों का पंजीकरण सिर्फ कृषि कार्यों के लिए ही किया जा सकेगा. बीते दिनों यूपी में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के हादसों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.सरकार ने स्पष्ट किया है कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों का इंश्योरेंस करवाने के साथ चार पहिया ट्रॉली की डिजाइन की भी अनुमति लेनी होगी. ट्रैक्टर ट्रॉली हादसों को रोकने के लिए बनी समिति ने स्पष्ट किया है की सिर्फ चार पहिया ट्रॉलियों का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.दो पहिया ट्रॉलियों न बनेंगी न ही होगा उनका पंजीकरण किया जाएगा.
पंजाब नियमावली का अध्ययन
ट्रैक्टर ट्रॉली से होने वाले हादसों पर रोक लगाने के लिए शासन द्वारा गठित पांच सदस्यीय टीम ने इन प्रमुख बिंदुओं को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है. समिति इन बिंदुओं को शामिल करने के साथ ही पंजाब नियमावली का भी अध्ययन कर रहे है.
समिति की यह रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंप दी जाएगी.शासन द्वारा रिपोर्ट में मुहर लगते ही लागू कर लिया जाएगा. पिछले दिनों ट्रैक्टर ट्रॉली से अलग अलग दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई थी. कानपुर ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे को सुनकर अभी भी लोग कांप उठते हैं. उस हादसे में 26 लोगों की जान चली गई थी.