केंद्र सरकार ने भेजा अमेजान, फ्लिपकार्ट को नोटिस
बिना लाइसेंस ऑनलाइन दवाएं बेच रही कंपनियां

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon और Flipkart को नोटिस भेजा है. (Central government sent notice to Amazon, Flipkart) Amazon और Flipkart को यह नोटिस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट-1040 के उल्लंघन के लिए भेजा है. इस संबंध में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक Amazon और Flipkart समेत करीब 20 कंपनियों को यह नोटिस दिया गया है. ये सभी कंपनियां दवाइयों को ऑनलाइन बेचती हैं. वर्षों पहले अदालतों ने कई बार दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. इसके बावजूद यह कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर दवाओं की बिक्री कर रही हैं. इस नोटिस के जरिए DGCI ने इन कंपनियों से पूछा है कि क्यों न इस उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.
DGCI के नोटिस पर अभी तक अमेजन और फ्लिपकार्ट की ओर से कोई आधिकारिक स्टैंड नहीं आया है. डीसीजीआई के मुताबिक बिना वैध लाइसेंस के दवा की ऑनलाइन बिक्री से उसकी गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. ऐसे में डीसीजीआई ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है. कुछ दिन पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन ई-फार्मेसी को बिना वैध DGCI लाइसेंस के दवाइयां बेचते पाया था. इस मामले में ड्रग कंट्रोलर को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे.
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब देने के लिए कंपनियों को दो दिन का समय दिया गया है. अगर कंपनियां इन दो दिनों में जवाब नहीं देती हैं तो डीसीजीआई कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी. भारत में ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री के लिए DCGI से वैध लाइसेंस की आवश्यकता होती है.
डीसीजीआई की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है, कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर 2018 में ऑनलाइन फार्मेसी द्वारा बिना लाइसेंस वाली दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी थी. अदालत के इस आदेश की प्रतियां सभी राज्य दवा नियंत्रकों को मई 2019, नवंबर 2019 और फरवरी 2023 में भेजी गई थीं. उचित कार्रवाई और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ये प्रतियां भेजी गईं. इस बीच, खुदरा दवा विक्रेताओं के प्रतिनिधि निकाय ने ऑनलाइन दवा विक्रेताओं पर अनियमितता और गैर-अनुपालन का आरोप लगाया है.




