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शिंदे गुट की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया राहुल नार्वेकर, उद्धव ठाकरे गुट को भेजा नोटिस

8 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. शिवसेना शिंदे गुट ने ठाकरे गुट के 14 विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं करने पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और उद्धव गुट के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट ( Bombay High court) में याचिका दायर किया था. हाईकोर्ट ने इस मामले में राहुल नार्वेकर और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट (ShivSena UBT) को नोटिस भेजकर झटका दिया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. (On the petition of Shinde group, High Court gave notice to Rahul Narvekar, Uddhav Thackeray group)

शिंदे गुट की याचिका पर जस्टिस गिरीश एस कुलकर्णी और जस्टिस फिरदौस पी पुनीवाला की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई. पीठ ने याचिकाकर्ताओं से यह भी पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है. याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील अनिल सिंह ने याचिका में उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करने की मांग की. शिंदे गुट की याचिका में कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष  का निर्णय मनमाना, असंवैधानिक और अवैध है. नार्वेकर यह साबित करने में भी विफल रहे कि ठाकरे गुट के विधायकों ने स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ी है. विधानसभा के रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों पर विचार नहीं किया.

 10 जनवरी को  विधानसभा अध्यक्ष ने शिवसेना पार्टी समेत ठाकरे और शिंदे गुट के विधायकों की योग्यता और अयोग्यता को लेकर फैसला सुनाया था. विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने शिंदे गुट द्वारा शिवसेना के खिलाफ किए गए दावे को सही ठहराया. साथ ही शिंदे और ठाकरे गुट के सभी विधायकों को भी पात्र घोषित कर दिया गया.

इस एकतरफा फैसले के खिलाफ ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट के विधायक और सचेतक भरत गोगवले ने हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर मांग की कि ठाकरे गुट के सभी 14 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए.

 

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