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बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध वाले फेरीवालों की ‘शहरव्यापी समस्या’ के समाधान पर बीएमसी से मांगा जवाब

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. संपूर्ण मुंबई में फुटपाथ घेर कर बैठे अवैध फेरीवालों ( Hawkers) की समस्या पर बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High court) ने बीएमसी से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने कहा कि बिना लाइसेंस वाले फेरीवालों का मुद्दा एक शहर व्यापी समस्या है. इस गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए बीएमसी क्या समाधान करेगी हाईकोर्ट के सामने इसका खाका पेश करे. (Bombay High Court seeks response from BMC on solution to ‘citywide problem’ of illegal hawkers)
न्यायमूर्ति गौतम एस पटेल और न्यायमूर्ति कमल आर खता की खंडपीठ 2 फरवरी 2023 को एक स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज किए गए याचिका पर सुनवाई कर रही थी. बोरीवली (पूर्व) के दो दुकान मालिकों ने शिकायत की थी कि उनके दुकान के सामने कई अनधिकृत स्टॉल आ गए हैं. हाईकोर्ट ने तब कहा था कि बीएमसी को बिना लाइसेंस वाले फेरीवालों के अतिक्रमण को हटाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बुजुर्गों और विकलांग लोगों सहित पैदल चलने वालों के लिए वास्तव में चलने योग्य फुटपाथ उपलब्ध हों.
बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के सबसे पुराने संगठन बॉम्बे बार एसोसिएशन (बीबीए) ने भी हुतात्मा चौक (फ्लोरा फाउंटेन) और हाई कोर्ट क्षेत्र के आसपास स्टॉल लगाने के लिए फुटपाथ और फुटपाथ का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के बारे में शिकायत करते हुए एक अंतरिम याचिका दायर की थी.
सोमवार को सुनवाई में पीठ ने बीएमसी के विचार के लिए कुछ मुद्दों की पहचान की है. हाईकोर्ट ने बीएमसी के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील एस यू कामदार से कहा कि बीएमसी “एक संक्षिप्त नोट तैयार करें जिसमें  लाइसेंस देने वाले फेरीवालों, निर्दिष्ट फेरीवालों के बाहर फेरी लगाने की निरंतर समस्या और बिना लाइसेंस वाले फेरीवालों को समय-समय पर हटाने के संबंध में सामना करने वाली विशिष्ट परेशानियों और समस्याओं की पहचान की जाए.

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