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औरंगाबाद में राज ठाकरे की सभा पर ग्रहण
पुलिस ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे 1 मई को औरंगाबाद में सभा करेंगे. यह सभा शाम 5.30 बजे औरंगाबाद के मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल मैदान में होनी है. अभी तक पुलिस से सभा की परमीशन नहीं मिली है. लेकिन राज ठाकरे की सभा के लिए जोर-शोर से तैयारी के बीच औरंगाबाद बाद पुलिस ने निरोधक आदेश जारी कर कर्फ्यू लगा दिया है. इससे राज ठाकरे की सभा पर ग्रहण लग गया है. हालांकि इसके लिए मनसे ने एक टीजर भी जारी किया है. राज ठाकरे की सभा की अनुमति दी जाएगी या नहीं यह देखना होगा.
पुलिस ने औरंगाबाद शहर में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37 (1) और (3) के तहत जिले की शहरी सीमा में 9 मई, 2022 तक शस्त्र लेकर चलने के साथ कर्फ्यू का आदेश जारी किया है.
औरंगाबाद पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा है कि औरंगाबाद कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा उनकी विभिन्न मांगों और अन्य मुद्दों के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. जबकि मनसे राज्य में मंदिरों/मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है.
राजनीति, सामाजिक कार्यक्रम पर भी रोक
इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संभावना है. कर्नाटक में जारी हिजाब मुद्दे को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के शहर में आंदोलन कार्यक्रम आयोजित करने की उम्मीद है. ईंधन की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ विभिन्न राजनीतिक दलों/संगठनों द्वारा सरकार के खिलाफ आंदोलनकारी कार्यक्रमों की संभावना है.
पुलिस के अनुसार चूंकि औरंगाबाद शहर संवेदनशील है, इसलिए कानून और व्यवस्था के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37 (1) (3) के तहत एक प्रतिबंधित आदेश लागू करना अनिवार्य है. औरंगाबाद पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में कर्तव्यों का पालन करने वाले सरकारी कर्मचारियों के अलावा किसी भी स्थान पर कोई व्यक्ति निम्नलिखित स्थानों पर आवाजाही नहीं कर सकेगा.
इस पर लगे प्रतिबंध
– हथियार, तलवारें, भाले, लाठी, बंदूकें, चाकू, छुरा, लाठी या कोई अन्य सामान जो शारीरिक नुकसान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे पास नहीं रखा जा सकता है.
– कोई ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक नहीं ले जाया जा सकता है.
– पत्थर या फेंकने वाले अस्त्र ले जाने, जमा अथवा निर्मित नहीं किया जा सकता.
– किसी व्यक्ति की तस्वीर अथवा शव या आकृति प्रदर्शित नहीं किए जा सकते हैं.
– सार्वजनिक घोषणाएं, गाने और उसकी आवाज से सार्वजनिक शांति भंग नहीं होगी. इतने कठोर प्रतिबंधों की घोषणा के बाद राज ठाकरे की सभा होगी या नहीं इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है.