विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और शरद पवार गुट को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया नोटिस
एनसीपी अजीत गुट की याचिका पर जारी हुआ नोटिस

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. एनसीपी अजित पवार गुट ( Ajit Pawar) के नेता अनिल पाटिल की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर अर्जेंट याचिका पर हाईकोर्ट( Bombay High court) ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और शरद पवार गुट को नोटिस जारी किया है. याचिका में शरद पवार गुट के दस विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए मंगलवार देर रात याचिका दायर की गई थी. यह याचिका न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी, न्यायमूर्ति फिरदोस पुनीवाला की पीठ के समक्ष दायर की गई थी. याचिका पर आज सुनवाई हुई.(Bombay High Court gives notice to Assembly Speaker Rahul Narvekar and Sharad Pawar faction)
बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई की. इसमें हाईकोर्ट ने शरद पवार गुट और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 15 फरवरी दिए फैसले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अजीत पवार गुट की बताया था. इसमें अजित पवार और शरद पवार दोनों गुटों के विधायकों को योग्य करार दिया गया था, एनसीपी अजीत गुट के प्रतोद अनिल पाटिल के वकील श्रीरंग वर्मा के जरिए एक याचिका में फैसले को चुनौती दी थी. बुधवार को जस्टिस जी.एस.कुलकर्णी और जस्टिस फिरदोस पुनीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई हुई.
विधानसभा अध्यक्ष ने ऐलान किया था कि एनसीपी अजित पवार की है. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अजित पवार गुट के विधायकों को योग्य ठहराते हुए शरद पवार गुट के विधायकों को भी योग्य बताया था, नार्वेकर के इस फैसले से असहमत अजीत गुट शरद पवार गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित कराने हाईकोर्ट का रूख किया.
शरद पवार ने 1999 में इस एनसीपी पार्टी की स्थापना की थी. इस पार्टी के महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के अन्य राज्यों में भी कुछ विधायक और सांसद हैं पिछले साल जुलाई महीने में अजित पवार के साथ आठ विधायकों ने बगावत कर दी थी. सत्तारूढ़ बीजेपी-शिवसेना सरकार में शामिल हो गए. दोनों समूह के नेता इस बात पर अड़े थे कि दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2(1)(ए) के तहत एनसीपी के विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए. विधानसभा अध्यक्ष ने एनसीपी अजीत गुट को योग्य बताया था.




