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नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स से पास होने वाले विद्यार्थियों को बड़ा झटका
1563 विद्यार्थियों को फिर से देनी होगी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
दिल्ली. NEET UG परीक्षा 2024 का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा किया गया था. लेकिन इनमें से 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए. इन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने पर बड़ा विवाद हुआ था. इसलिए कुछ अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में इस संबंध में बड़ा फैसला सुनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने उन छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का निर्देश दिया है, जिन्हें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 1563 ग्रेस मार्क्स दिए थे. इसलिए इन छात्रों की 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी. वहीं कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया तय कार्यक्रम के मुताबिक जारी रहेगी.(Big shock for students who passed NEET exam with grace marks)
एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा 2024 में 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए थे. लेकिन इन छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क ने बड़ा बवाल खड़ा हो गया था. इसके विरोध में कुछ अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई की. इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों की दोबारा परीक्षा कराने का निर्देश दिया. इसके मुताबिक यह परीक्षा 23 जून को आयोजित की जाएगी
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स दिए जाने के बाद 1563 छात्रों को NEET UG परीक्षा 2024 दोबारा देने का निर्देश दिया. हालांकि, इस समय यह स्पष्ट किया गया कि इसका अन्य छात्रों की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. एनटीए की ओर से स्पष्ट किया गया कि इन छात्रों का काउंसलिंग कार्यक्रम जुलाई माह में तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा.