सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को लगाई फटकार, बीएमसी की होर्डिंग पॉलिसी का करना होगा पालन
40×40 से बड़ी होर्डिंग नहीं लगा सकते, बड़ी होर्डिंग हटाने के निर्देश

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. बीएमसी की होर्डिंग पॉलिसी का पालन नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को फटकार लगाते हुए 40×40 फीट से अधिक आकार की होर्डिंग हटाने का निर्देश दिया है. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मुंबई महानगर में विज्ञापन बोर्ड (होर्डिंग्स) के संबंध में बीएमसी की नीतियों और दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि रेलवे प्रशासन को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में बीएमसी द्वारा 15 मई 2024 को जारी किए गए नोटिस का सख्ती से पालन करना होगा. (Supreme Court reprimanded railways they will have to follow BMC’s hoarding policy)
13 मई 2024 को घाटकोपर के छेडानगर इलाके में एक विज्ञापन बोर्ड (होर्डिंग) गिरने से हादसा हुआ था. जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी. यह घटना रेलवे पुलिस के अधिकार क्षेत्र में हुई थी. जिसके बाद बीएमसी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 (2) (वी) के तहत इस आशय का नोटिस जारी किया गया है कि अनियमित आकार के सभी होर्डिंग यानी 40 फीट से 40 फीट से अधिक मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे की सीमाएं रेलवे प्रशासन द्वारा तुरंत हटा दी जाएं.
मुंबई की भौगोलिक स्थिति और समुद्र तट से सटे क्षेत्र और , मौसम और हवा की स्थिति को देखते हुए बीएमसी प्रशासन 40 फीट से 40 फीट से बड़े होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं देता है। इस बीच, यह पाया गया है कि रेलवे प्रशासन की सीमा के भीतर बीएमसी की सड़कों/निजी भूमि निर्माणों के आसपास अनियमित आकार के विज्ञापन बोर्ड लगाए गए हैं. इसे देखते हुए, मुंबई जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को घाटकोपर में हुई त्रासदी की पुनरावृत्ति से बचने के लिए रेलवे प्रशासन की सीमा के भीतर 40 फीट से 40 फीट से अधिक आकार के सभी विज्ञापन बोर्डों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन रेलवे ने मनपा के दिशानिर्देश का पालन नहीं किया.
रेलवे ने मनपा की नोटिस के विज्ञापन बोर्डों के आयामों के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष याचिका दायर की थी. इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने 10 जुलाई 2024 को सुनवाई की और निर्देश दिया कि रेलवे को बोर्ड के आकार आदि के संबंध में मनपा की नीति का पालन करना होगा. साथ ही जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस का भी पालन करना होगा.