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40 संशोधनों के साथ वक्फ बोर्ड पर लगेगी लगाम, अगले हफ्ते संसद में पेश होगा बिल

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

दिल्ली. केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड ( Waqf Bill Amendments) को दिए गए अपरिमित अधिकारों पर लगाम कसने का निर्णय लिया है. वक्फ बोर्ड को प्राप्त 40 अधिकारों में संशोधन के साथ यह बिल पेश किया जाएगा. इससे संसद में हंगामा हो सकता है लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने बिल को मंजूर कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी.(Waqf Board will be reined in with 40 amendments, bill will be presented in Parliament next week)

वक्फ बोर्ड को इतना अधिकार प्राप्त है कि यदि वह किसी निजी भूमि को अपना बता दे तो सुप्रीम कोर्ट में ही इसकी सुनवाई हो सकती है. इसका मुकदमा निचली अदालतों में नहीं चलाया जा सकता.

केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड की स्थापना 1964 में की थी. 1995 में वक्फ अधिनियम बना. जम्मू-कश्मीर छोड़ कर यह पूरे भारत में लागू होता है. वर्ष 2013 में कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने इस 1995 में पारित अधिनियम में संशोधन कर इसे और मजबूत बनाया.

देश भर में वक्फ बोर्ड के पास रेलवे के बाद सबसे अधिक संपत्तियां हैं. वक्फ बोर्ड के पास 9,40,000 एकड़ भूमि है. किसी भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा करता है तो उसे अनिवार्य सत्यापन से गुजरना होता है. कानून यह भी है कि यदि कोई संपत्ति एक बार वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है न तो उस संपत्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है और न ही उसे बेचा जा सकता है. वक्फ बोर्ड की भूमि का बहुत दुरुपयोग किया गया जिसको लेकर कानून में संशोधन की मांग उठती रही है. अब केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का मन बनाया है तो इसको लेकर हंगामा तय है.

2013 के बाद वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में क

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