Breaking Newsमहाराष्ट्रमुंबई

लोकल ट्रेन में बिना टिकट चढ़े तो भरना पड़ेगा चार गुना जुर्माना

नियम बदलने जा रही थी रेलवे, फर्स्ट क्लास, एसी के तय हुआ अलग अलग जुर्माना

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. पश्चिम रेलवे ( Western Railway) ने बिना टिकट यात्रा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है. रेलवे लोकल में बेटिकट यात्रा करने वालों पर नकेल कसने के लिए यात्रा श्रेणी के हिसाब से जुर्माना लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है. जिसे मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा. प्रस्ताव के मुताबिक स्लीपर क्लास के लिए 500 रुपए, फर्स्ट क्लास के लिए 750 रुपए और एसी लोकल के लिए 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ में इस पर जीएसटी लगा कर जुर्माना वसूला जाएगा. मुंबई में उपनगरीय रेलवे में तीन प्रकार की यात्रा होती है, जिसमें द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी और एसी लोकल शामिल हैं. (If you travel in a local train without  ticket you will have to pay four times fine)

मुंबई में रोजाना करीब 2 करोड़ 42 लाख लोग यात्रा करते हैं. इसमें पश्चिम रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या करीब 70 लाख है. जबकि मध्य रेलवे, हार्बर लाइन, ट्रांस हार्बर सहित कुल यात्रियों की संख्या 2.42 करोड़ है. इसमें 25% यात्री बेटिकट यात्रा करते हैं. बेटिकट यात्रियों को पकड़ने के लिए रेलवे में जगह जगह टीसी तैनात रहते हैं फिर भी बेटिकट यात्रियों की संख्या कम नहीं हो रही. रात में जांच नहीं होने के कारण अक्सर सेकेंड क्लास वाले भरे रहते हैं.

वर्तमान में बिना टिकट यात्रियों से 250 रुपए का जुर्माना और यात्रा टिकट शुल्क कुल 255 रुपए लिया जाता है. प्रथम श्रेणी में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर 250 रुपए का जुर्माना, मूल टिकट शुल्क और 15 रुपए जीएसटी लगाया जाता है; लेकिन बिना टिकट यात्रियों पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए पश्चिम रेलवे ने नए प्रस्ताव में अलग-अलग श्रेणियों के हिसाब से जुर्माना लगाने की सिफारिश की है.

रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा प्रस्ताव 
प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा. मंजूरी के बाद यह नियम लागू हो जायेगा. प्रस्ताव को लागू करने के लिए रेलवे एक्ट में बदलाव जरूरी है और इसके लिए लोकसभा की मंजूरी मिलना जरूरी है. कोरोना के बाद उपनगरीय लोकल रूट पर बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई है. इसलिए स्टेशन पर एक समय में निरीक्षण के लिए 50 से 100 टीसी तैनात किए जा रहे हैं.

ऐसा है नया प्रस्ताव

स्लीपर क्लास : बिना टिकट यात्रा करते पाए जाने पर 500 रुपए जुर्माना
प्रथम श्रेणी: 750 रुपए का जुर्माना, प्लस जीएसटी
एसी लोकल: 1000 रुपए जुर्माना, प्लस जीएसटी

Related Articles

Back to top button