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मालेगांव बम विस्फोट केस साध्वी प्रज्ञा सहित सभी आरोपी निर्दोष छूटे

एनआईए कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई। मालेगांव ब्लास्ट केस जहां से कांग्रेस शासन में हिंदू , भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई थी। एनआईए कोर्ट ने गुरुवार को साध्वी प्रज्ञा सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया। (Malegaon bomb blast case all accused including Sadhvi Pragya) acquitted

मालेगांव बम विस्फोट मामले में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद फैसला  आज सुनाया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने गुरुवार को वर्ष 2008 मामले में अपना फैसले में सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को निर्दोष बताया।

अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से सुनवाई और अंतिम दलीलें पूरी करने के बाद 19 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सुबह साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी सात आरोपी अदालत पहुंचे थे।  वर्ष 2008 में हुए इस बम धमाके में छह लोगों की मौत हुई थी। जबकि 101 लोग घायल हुए थे। अदालत के फैसले को लेकर वहां भारी सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी।

इस मामले में सात लोग, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय प्रमुख आरोपियों में शामिल थे ।

एनआईए कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बम धमाके का पंचनामा ठीक से नहीं किया गया। फिंगरप्रिंट सही तरीके से नहीं लिए गए। जिस मोटरसाइकिल को साध्वी प्रज्ञा के नाम पर होना बताया गया था उसका चेचिस नंबर रिकवर नहीं हुआ। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि मोटरसाईकिल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी। अभियोजन पक्ष यह भी साबित करने में विफल रहा कि बम मोटरसाइकिल पर रखे गए थे।  कोर्ट ने कहा कि घायलों की संख्या 101 नहीं 95 थी लेकिन उसमें भी की मेडिकल सार्टिफिकेट झूठे बनवाए गए थे।

 

 

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