
आर्यन और रिया केस के बीच क्या है समानता
जमानत के लिए हाईकोर्ट गए आर्यन के वकील
गुरुवार को सुनवाई की संभावना
आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में न्यायिक हिरासत में बंद आर्यन खान की जमानत याचिका सत्र अदालत ने खारिज कर दी है. इससे आर्यन के आर्थर रोड जेल में रहने की समय बढ़ गया है.
NCB ने आर्यन के ड्रग संबंधी वाट्सएप चैट को कोर्ट के सामने रखा. इसलिए उन्हें जमानत
मिलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसा ही कुछ सुशांत सिंह के सुसाइड केस
में शामिल रिया चक्रवर्ती के साथ भी हुआ था. वाट्सएप चैट की वजह से भी रिया चक्रवर्ती भी मुश्किल में पड़ गई थी.
2020 में सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच के दौरान रिया के वाट्सएप में ड्रग से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे. इसके बाद रिया को एनसीबी ने 8 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार कर लिया था. रिया ने करीब एक महीना भायखला जेल में बिताया. बाद में 7 अक्टूबर को मुंबई हाई कोर्ट से रिया को जमानत मिल गई थी.
7 अक्टूबर, 2021 को फोर्ट कोर्ट ने आर्यन खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. रिया और आर्यन मामले में समानता यह थी कि एनसीबी को रिया से भी ड्रग्स नहीं मिला था जैसे अब आर्यन के पास कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला है. वाट्सऐप चैट में केवल दोनों के बीच ड्रग से संबंधित बातचीत होती थी. इसी कड़ी को जोड़ते हुए एनसीबी ने आर्यन के अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट से जुड़े होने की आशंका जता रही है.
एनसीबी ने आरोप लगाया था कि रिया ने ड्रग्स नहीं लिया था, लेकिन वह सुशांत को ड्रग्स सप्लाई कर रही थी. उसने जो दवाएं खरीदीं वह किसी और के लिए थीं, अपने लिए नहीं. इसके चलते रिया पर भादंवि की धारा 27ए लगा दी गई थी. इस धारा का प्रयोग अपराधियों को आश्रय प्रदान करने, मादक द्रव्यों की आपूर्ति कर धन कमाने के लिए किया जाता है. एनसीबी की जांच के मुताबिक, रिया ड्रग रैकेट की सक्रिय सदस्य थीं. वह एक ड्रग गिरोह के साथ काम कर रही थी जो सुशांत को ड्रग्स सप्लाई करता था. उसने गिरोह के सभी वित्तीय मामलों को भी संभाला. यह सारी जानकारी एनसीबी को रिया के वाट्सऐप चैट से मिली थी. एनसीबी ने उसकी पुरानी डिलिट की गई चैट को भी पुनः प्राप्त कर लिया था. एनसीबी ने आर्यन पर ड्रग्स लेने और ड्रग्स के वितरण में शामिल होने का आरोप लगाया है. दूसरी ओर, आर्यन अरबाज एक क्रूज रेव पार्टी में मर्चेंट के साथ ड्रग सेवन करने वाले थे. अरबाज के पास से 6 मिलीग्राम ड्रग्स जब्त किया गया. आर्यन की गिरफ्तारी के बाद
एनसीबी ने अरबाज का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया था. उसके बाद उनके मोबाइल से कई अहम जानकारियां एनसीबी के हाथ में आईं. एनसीबी के मुताबिक आर्यन खान हार्ड ड्रग्स का धंधा करता है. उन्होंने इसके लिए भुगतान भी किया. यह खुलासा आर्यन के वाट्सऐप चैट से हुआ. इसीलिए उसे गिरफ्तार किया गया था. लेकिन फिर उन पर धारा 27ए और धारा 29 लगा दी गई.
वहीं आर्यन के वकील अमित देसाई ने कोर्ट को बताया कि आर्यन विदेश में पढ़ाई कर रहा था. नशीली दवाओं के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं थी. इसलिए, यदि उस समय उसकी किसी के साथ ड्रग संबंधी बातचीत होती थी, तो अब उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था. हालांकि, एनसीबी ने दावा किया है कि आर्यन और अरबाज अभी भी ड्रग पेडलर्स के संपर्क में हैं और एक बड़े ड्रग रैकेट से जुड़े हैं. फिलहाल आर्यन के वकील जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है. जिस पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है.