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मुंबई हाईकोर्ट में नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने कहा मलिक की गिरफ्तारी कानून सम्मत

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. मुंबई हाईकोर्ट ( High Court) ने राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज ( Nawab Malik’s bail plea rejected) कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि मलिक की गिरफ्तारी कानून सम्मत है. नवाब मलिका ने प्रवर्तन निदेशालय (ED)की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. नवाब मलिक की याचिका पर हाईकोर्ट में चार दिन सुनवाई हुई थी.

हाईकोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी की कार्रवाई कानून के अनुसार की गई है. मलिक की गिरफ्तारी गैरकानूनी होने का दावा गलत है. कोर्ट ने कहा कि मलिक को जमानत के लिए सही तरीके से याचिका दायर करने का विकल्प मौजूद है. इसलिए मलिक को जमानत के लिए सत्र न्यायालय के पीएमएएल कोर्ट में नियमानुसार याचिका दायर कर करनी होगी.

मलिक की याचिका में उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई और गिरफ्तार को अवैध बता कर चुनौती दी गई थी. राकांपा के प्रवक्ता मलिक को दाऊद इब्राहिम से संबंधित जमीन खरीद प्रकरण में मनी लांड्रिंग के आरोप में ईडी ने 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. मलिक आर्थर रोड जेल में न्यायालयीन हिरासत में बंद हैं. इससे पहले मलिक को ईडी की हिरासत में रखा गया था. जस्टिस पी बी वराले और जस्टिस एस एम मोडक ने चार दिन की सुनवाई के बाद याचिका पर निर्णय सुरक्षित रखा था. जिस पर आज निर्णय सुनाया गया. मलिक के वकील एड.अमित देसाई ने मलिक की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए उन्हें जेल से मुक्त करा अंतरिम राहत देने की याचना की थी.

जेल में ही रहेंगे नवाब मलिक

ईडी के वकील अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंह और अधिवक्ता हितेन वेणेगावकर ने हाईकोर्ट में दलील दिया कि उचित प्रक्रिया के बाद ही नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया था. विशेष पीएमएएल कोर्ट  के आदेश पर पहले रिमांड और न्यायालयीन हिरासत में जेल भेजा है. मंत्री की तरफ से दायर हैबियस कार्पर्स याचिका न्यायालय सम्मत नहीं है. इसके एवज में उनके नियमित जमानत के लिए पीएमएएल कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए. फिलहाल मलिक को अभी जेल में ही रहना होगा.

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