जितेन्द्र आव्हाड को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
जमानत के लिए हाईकोर्ट में दौड़ भाग

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
ठाणे. ठाणे सत्र न्यायालय ने रांका नेता व पूर्व मंत्री जितेन्द्र आव्हाड.(Jitendra Awhad gets 14 days police custody) सहित सभी 12 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आव्हाड पर थियेटर में तोड़फोड़ करने, दर्शकों की पिटाई करने सहित आईपीसी की कुल 11 धाराओं में केस दर्ज किया गया है.
आव्हाड के वकील प्रशांत कदम ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने उन पर 11 धाराएं लगाई गई हैं. ठाणे जिले में धारा 7 नहीं लगाई जाती लेकिन वह भी लगाई गई है. उन्होंने बताया कि मैं खुद पुलिस स्टेशन गया था लेकिन वहां मुझे गिरफ्तार कर लिया गया. प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया.
सरकारी वकील ने आव्हाड सहित गिरफ्तार किए गए 12 लोगों को पुलिस हिरासत देने की मांग की है.
कोर्ट ने इस मामले पर दोपहर तक फैसला सुरक्षित रख लिया था. दोपहर बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. हालांकि आव्हाड के वकीलों ने दुबारा जमानत आवेदन दाखिल किया लेकिन कोर्ट ने इन धाराओं में जमानत नहीं दिया. अब जमानत के लिए हाईकोर्ट में भागदौड़ करनी होगी. आज शनिवार और कल रविवार होने के कारण आव्हाड को दो दिन जेल में रहना पड़ सकता है.