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व्यापारियों की महाराष्ट्र बंद धमकी के बाद एफडीए की सफाई

खाद्य तेल निर्माता, विक्रेता सख्ती से करें गाइड लाइन का पालन

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स (FDA clarifies after traders threaten Maharashtra bandh) विभाग द्वारा मारे जा रहे छापे के खिलाफ विभिन्न व्यापारी संगठनों ने 26 नवंबर को महाराष्ट्र की दुकानें बंद रखने की घोषणा की है. जिस पर अब एफडीए ने सफाई दी है. एफडीए ने खाद्य तेल निर्माता विक्रेता को भी सख्ती के साथ गाइड लाइन का पालन करने की चेतावनी दी है.
फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ आम जनता को स्वस्थ, स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है.  खाद्य निर्माताओं, स्टोरर्स और कोल्ड स्टोर्स का निरीक्षण करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है.
दिनांक 2 नवंबर, 2022 मेसर्स सावला फूड एंड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, तुर्भे, और मेसर्स सावला फूड्स एंड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुंबई में कोल्ड स्टोर का निरीक्षण करने के बाद, 29,67, 71,110 रुपए के विभिन्न खाद्य पदार्थों का स्टॉक पाया गया, निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि उक्त खाद्य प्रतिष्ठान आवश्यक देखभाल और सावधानी नहीं बरत रहे थे. जनहित एवं जन स्वास्थ्य की दृष्टि से एवं उक्त कोल्ड स्टोर में विक्रय के लिए भंडारण की गई खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में संदेह होने पर जब्त कर लिया गया था.उक्त कोल्ड स्टोर में पाई गई त्रुटियां अन्य कोल्ड स्टोर में न पाए जाएं, इसके लिए कोंकण संभाग के 87 कोल्ड स्टोरों को 8 नवंबर 2022 को नोटिस भेजा गया था और उन्हें साफ-साफ बता दिया गया था कि खाद्य सामग्री का भंडारण करते समय सावधानी बरतें.
इसी तरह 14 नवम्बर 2022 मेसर्स पी.एम. कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण करने के बाद, एमआईडीसी, खैरणे, नवी मुंबई, विभिन्न प्रकार के खजूर (वजन 1,34,733 किलोग्राम) और जीरा (वजन 2848 किलोग्राम) रुपए 1,07,03,250 रुपए मूल्य के थे उक्त कोल्ड स्टोरेज से बरामद किया गया. इस मूल्य के खाद्य भंडार को जब्त कर लिया गया क्योंकि यह संदेह था कि यह गलत छपा हुआ और घटिया गुणवत्ता का था. जब्त खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं था.
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सरकारी विश्लेषण के लिए उक्त खाद्य प्रतिष्ठान से कुल 13 खाद्य नमूने लिए गए हैं और उनकी रिपोर्ट मिलते ही उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
एफडीए का कहना है कि जनता को स्वस्थ, शुद्ध एवं सुरक्षित भोजन उपलब्ध होने, फूड पॉइजनिंग जैसी अप्रिय घटना न घटे तथा स्वच्छ वातावरण में कोल्ड स्टोरेज में खाद्यान्न के समुचित भण्डारण सहित उन्हें नोटिस जारी करे.
  दुबारा न करें तेल डिब्बों का उपयोग 
खाद्य तेल निर्माता” अर्थात खाद्य तेल की पैकिंग निर्धारित गुणवत्ता के टीन डिब्बों का दुबारा उपयोग नहीं किया जाना चाहिए. एक ही ग्रेड के टिन के डिब्बे का उपयोग करने के लिए, खाद्य तेल के पूर्ण और व्यापक निरीक्षण और विश्लेषण के लिए खुद की अप-टू-डेट इन-हाउस प्रयोगशाला हो. कोई भी खाद्य तेल खुले, खुले या खुले रूप में नहीं बेचा जाएगा. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे संक्रामक रोगों और/या त्वचा रोगों से मुक्त हैं, खाद्य पदार्थों के संचालन में शामिल प्रत्येक कर्मचारी की एक अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सकीय जांच की जानी चाहिए. खाद्य पदार्थ “मिठाई” के खुदरा विक्रेताओं को हमेशा हॉलिडे मिठाइयों की ट्रे पर उपयोग-तिथि का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए. प्रत्येक निर्माता निर्माण प्रक्रिया की निगरानी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखने वाले व्यक्ति को नियुक्त करेगा.
 साथ ही प्रत्येक 25 श्रमिकों के लिए एक व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित फास्ट ट्रैक प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए. जनता को पौष्टिक, शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने की दृष्टि से, एडिबल्स ऑयल के अलावा अन्य निर्माता  बिक्री के लिए उनके द्वारा उत्पादित प्रत्येक खाद्य पदार्थ का बैच वार निरीक्षण करेंगे.
 एबीएल इसे प्रयोगशाला द्वारा जांचा जाना चाहिए. प्रत्येक खाद्य व्यवसायी बिल पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उसे प्रदान की गई लाइसेंस संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा और उक्त लाइसेंस की तस्वीर को प्रमुख स्थान पर फ्रेम करेगा. निर्माता, आयातक, वितरक किसी भी परिस्थिति में बिना लाइसेंस या अपंजीकृत खाद्य प्रतिष्ठानों से कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खरीदेंगे या अपंजीकृत या बिना लाइसेंस वाले खाद्य प्रतिष्ठानों को कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं बेचेंगे. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) 2011 के तहत प्रत्येक खाद्य व्यवसायी अपनी दुकान और परिसर में निर्दिष्ट करेगा.

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