
आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. डॉन अरुण गवली के घर में शहनाई बजने जा रही है. (Younger son’s marriage don Arun Gavli got four days parole) छोटे बेटे की शादी के लिए अरुण गवली को चार दिन का पेरोल पर रिहा किया गया है. जेल उपमहानिरीक्षक ने पुलिस हिरासत में लेने शर्त रखी थी लेकिन मुंबई हाईकोर्ट (नागपुर खंडपीठ) ने बिना पुलिस हिरासत में भेजने का फैसला दिया है.
अरुण गवली के छोटे बेटे की 17 नवंबर को मुंबई में शादी होने जा रही है. इसके लिए अरुण गवली ने पैरोल के लिए जेल प्रशासन को आवेदन दिया था. इसमें जेल प्रशासन ने चार दिन की पैरोल यह शर्त पर दी थी कि पुलिस सुविधाओं का खर्चा दिया जाए. इसके साथ ही पांच लाख की नकद जमानत और जमींदारों की 5 लाख की जमानत भी रखी गई थी. इसमें कोर्ट ने पुलिस हिरासत की शर्तों को रद्द कर दिया है.
सुरक्षा जमा के रूप में 1 लाख और प्रत्येक जमानतदार के लिए 1 लाख रुपए के लिए उप महानिरीक्षक अरुण गवली के चार दिन से अधिक के अवकाश के आवेदन पर कानून के अनुसार समय से निर्णय लें जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वृशाली जोशी ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा.
इससे पहले भी अरुण गवली को पत्नी के स्वास्थ्य के लिए छुट्टी लेने के लिए पैरोल दी गई थी. पत्नी के बीमार होने पर उन्होंने संभागायुक्त को आवेदन दिया था.
गवली काट रहे उम्रकैद की सजा
शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर की हत्या के मामले में कुख्यात गैंगस्टर अरुण गवली को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. 2 मार्च 2007 को कमलाकर जामसांडेकर की मुंबई के असल्फा इलाके में उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने इस मामले में अरुण गवली को 2008 में गिरफ्तार किया था. अरुण गवली को 2012 में एक विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.