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बीएमसी सीटों की संख्या में बदलाव/ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

शिवसेना उद्धव गुट के पूर्व नगरसेवक ने दायर की याचिका

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई . मुंबई महानगर पालिका में सीटों की संख्या घटाने के खिलाफ दायर याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High court issues notice to State governments)ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. 8अगस्त को राज्य सरकार ने अपने पूर्ववर्ती सरकार के फैसले को पलटते हुए बीएमसी वार्डों की संख्या 236 से घटाकर 227 कर दिया था.

बुधवार को राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया था. इस याचिका पर बेंच ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया. जस्टिस रमेश धानुका की पीठ ने याचिका की सुनवाई करने में असमर्थता दिखाई थी. उन्होंने याचिकाकर्ता शिवसेना उद्धव गुट के पूर्व नगरसेवक राजू श्रीपाद पेडणेकर को दूसरी बेंच में याचिका दायर करने का निर्देश दिया था. जिसके बाद याचिकाकर्ता ने जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस गौरी गोडसे की पीठ से सुनवाई करने की अपील की. पीठ ने मामले की आज तत्काल सुनवाई करने के लिए लिस्ट किया था.

महाविकास आघाड़ी सरकार ने मुंबई मनपा सहित अन्य मनपा के वार्डों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया था. मुंबई मनपा की 227 वार्डों की संख्या का बढ़ा कर 236 कर दिया था. इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि महानगरपालिका और नगरपालिका चुनावों में बहु-सदस्यीय वार्ड प्रणाली सही है.

राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा शिंदे सरकार ने 8 अगस्त को वार्डों के पुनर्गठन का निर्णय रद्द कर दिया था. राज्य सरकार के इस निर्णय को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के पूर्व पार्षद राजू श्रीपाद पेडणेकर ने इस अध्यादेश के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया था. पेडणेकर की तरफ से एड जोएल कार्लोस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

इस याचिका को जस्टिस डी धानुका और जस्टिस कमल खाटा की पीठ ने निजी कारण से सुनवाई करने में असमर्थता जताई. जस्टिस द्वय ने याचिकाकर्ता को दूसरी पीठ के समक्ष अपील करने का निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस गौरी गोडसे की पीठ के समक्ष आवेदन दिया था. कोर्ट ने याचिका की अपील पर तत्काल सुनवाई करने का निर्णय लिया था. आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने सीटों की संख्या में बदलाव के लिए राज्य सरकार को नोटिस जारी भेजा है.

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