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FDA ने जॉनसन एंड जॉनसन पर ठोंका 16 लाख रुपए का जुर्माना

वेबसाइट पर प्रदर्शित किया था गुमराह करने वाला विज्ञापन

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. अमेरिकन कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन का महाराष्ट्र में संकट खत्म नहीं हो रहा है. (FDA Slaps Rs 16 lakh fine on Johnson & Johnson )कंपनी का बेबी पाउडर उत्पादन एवं बिक्री बंद करने के बाद एफडीए ने कंपनी की वेबसाइट पर “ORSL- Ready to drink electrolyte solution मामले में उपभोक्ताओं को गुमराह करने पर 16 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है. 

गौरतलब हो कि जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने वेबसाइट पर इन उत्पादों के बारे में गुमराह करने वाला एड प्रकाशित किया था.

1,ORSL Rehydrate

2, ORSL a ready to drink electrolyte solution

3, ORSL Plus a ready to drink electrolyte solution
4, ORSL FOS a ready to drink electrolyte solution
एफडीए अधिकारी ने Insight news Story को बताया कि जॉनसन एंड जॉनसन की वेबसाइट पर उपरोक्त पेय पदार्थ को विभिन्न प्रकार के रोग और बीमारी को दूर करने वाला बताया गया था. खाद्य पदार्थ होने के बाद भी उसे दवा बताए जाने पर एफडीए ने यह कार्रवाई की है.
एफडीए के ज्वाइंट कमिश्नर शशिकांत केकरे ने बताया कि मुंबई विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरविंद कांडेलकर ने जॉनसन एंड जॉनसन को नोटिस भेज कर मामले की पूरी जांच की थी.
 कंपनी को नोटिस जारी कर उनका पक्ष रखने का पूरा मौका दिया गया था. कंपनी ने गुमराह करने वाला तथ्यहीन विज्ञापन प्रदर्शित कर खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 नियम व 2011 की धारा 53 का उल्लंघन करने की पुष्टि हुई. नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

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