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बजट के छलावे से कामकाजी महिलाएं हैं सचेत, 7 लाख की छूट के खेल में फंसा है पेच

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
Union Budget 2023 मुंबई. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) बुधवार को बजट 2023 पेश किया. उन्होंने आयकर स्लैब में 7 लाख की आय तक छूट की घोषणा की थी. लेकिन कामकाजी महिलाएं भी उनके इस टैक्स छूट में पेच को बखूबी समझ रही हैं. हालांकि इस छूट को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है. एक छोटी सी गलती हुई तो टैक्स पेयर को लेने के देने पड़ सकते हैं.

8 साल बाद आयकर स्लैब में बदलाव किया गया है. वित्त मंत्री ने नए टैक्स सिस्टम (New Income Tax) में टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है. इस घोषणा के बाद 7 लाख रुपए तक की कमाई करने वालों को एक रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन अगर आपकी कमाई एक रुपए भी अधिक हुई तो जोर का झटका लग सकता है.

 टैक्स ही सही स्थिति समझने की जरूरत 

 इनकम टैक्स के नये रिजीम में अगर आपकी आमदनी 7 लाख रुपए से 1 रुपए भी अधिक होगी तो आपको 25000 रुपए तक टैक्स भरना पड़ सकता है. वित्त मंत्री ने नए टैक्स सिस्टम में भी सेक्शन 87A का लाभ देने की घोषणा की है. नए टैक्स सिस्टम के अनुसार अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए है तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है. लेकिन यदि आपकी सैलरी इससे ऊपर है तो 3,00,001 रुपए से लेकर 6 लाख रुपए पर 5% का टैक्स लगेगा. 6,00,001 रुपए से 9 लाख रुपए तक की आमदनी पर 10 का टैक्स भरना होगा.
7लाख से अधिक आय पर 87A का लाभ नहीं
यानी यदि आपकी सैलरी 7 लाख रुपए से 1 रुपए भी अधिक है तो आपको सेक्शन 87A का लाभ नहीं मिलेगा .अगर किसी की सैलरी 700001 रुपए यानी 7 लाख 1 रुपए है तो उसे 25000 रुपए टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा. नए टैक्स सिस्टम में 7 लाख में से 3 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. बाकी बचे 4 लाख, इस पर आपको टैक्स स्लैब के मुताबिक इनकम टैक्स देना होगा. पहले 3 लाख की सैलरी पर आपको 5 फीसदी का टैक्स, यानी 15000 रुपए और बाकी बचे 1 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से 10000 रुपए का टैक्स भरना होगा. यानी 700001 रुपए की सैलरी पर आपको 25000 रूपए इनकम टैक्स भरना होगा. हालांकि पुराने टैक्स सिस्टम से नये में और नये से पुराने टैक्स सिस्टम में स्विच ऑफ किया जा सकता है. यह आपके उपर है कि कौन सा सिस्टम टा चयन करते हैं.
   टैक्स रिबेट केवल धोखा है 
मुंबई की कामकाजी महिलाएं भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की इस चालाकी को बखूबी समझती हैं. यूनियन बजट पर कामकाजी महिला जयश्री पवार ने कहा कि आम आदमी को टैक्स में 7 लाख रुपए तक छूट दी गई है. 7 लाख से यदि एक रुपए भी अधिक है तो सात लाख के बाद जो राशि अधिक होती, उस पर टैक्स लेना चाहिए था. Jaishree pawar
यहां तो एक रुपया भी अधिक आय होने पर पूरा 7 लाख रुपए टैक्स अदा करना होगा. यह बजट सर्वसामान्य जनता के लिए केवल छलावा है. इसमें लोगों को कोई फायदा नहीं है. महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है.
   मिडिल क्लास के लिए अच्छा बजट

पेशे से फैशन डिजाइनर बाबूशा शाह ने कहा कि बजट मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा है. लंबे अर्से के बाद टैक्स स्लैब को 5 लाखBabush Shah

से बढ़ा कर 7 लाख कर दिया है. इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स में कटौती से प्रदूषण में कमी आएगी. देश भर में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है. सरकार की योजना से प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी. महिलाओं के लिए स्कीम की घोषणा भी बहुत अच्छा कदम है.

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