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गाम्बिया इफेक्ट, महाराष्ट्र की 6 कंपनियों के लाइसेंस रद्द

एफडीए मंत्री ने दी विधानसभा में जानकारी

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. कफ सिरप निर्माता कंपनियों (Licenses of 6 syrup manufacturing companies) के खिलाफ विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कफ सिरप बनाने वाली 84 कंपनियों की एफडीए (FDA) जांच की थी. जिसमें 17 दोषी कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, 4 कंपनियों का उत्पादन बंद कर दिया गया है ,और 6 कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. भाजपा विधानसभा सदस्य आशीष शेलार द्वारा पेश किए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए यह जानकारी फूड एंड ड्रग्स मंत्री संजय राठौड़ ने दी.
 एफडीए मंत्री राठौड ने कहा कि पिछले वर्ष अक्टूबर से दवा कंपनियों की जांच की जा रही थी.  राज्य में 200 दवा विनिर्माताओं द्वारा 2000 से अधिक दवाओं निर्माण किया जाता है. इनमें कंपनियां बिना किसी तरह के स्टेबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट के दवाओं का निर्यात किया जा रहा है.
भाजपा विधायक आशीष शेलार ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश कर पूछा कि सरकार इन दवा निर्माताओं के लाइसेंस रद्द करने क्या कार्रवाई कर रही है. शेलार ने कहा कि यह बहुत गंभीर घटना है. उन्होंने दोषी दवा निर्माता कंपनियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की.
मंत्री संजय राठौड़ ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2022 में गांबिया में 66 बच्चों की मौत की रिपोर्ट जारी की थी. खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दिनांक 07.10.2022 परिपत्र के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में कफ सिरप निर्माता द्वारा तैयार की गई दवाओं की जांच के लिए अभियान चलाया गया. इसमें 84 कंपनियों का निरीक्षण किया गया. कुल 27 कंपनियों के निर्माता के सिरप परीक्षण में त्रुटिपूर्ण पाए गए. उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
राज्य में कुल 996 एलोपैथिक दवा निर्माता हैं जिनमें से 514 निर्माता निर्यात करते हैं. मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष में 8 हजार 259 खुदरा विक्रेताओं का निरीक्षण किया गया है, 2 हजार लाइसेंसधारियों को कारण बताया गया है, 424 लाइसेंस रद्द किए गए हैं और 56 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है. मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि यह मामला गंभीर है और जल्द ही बैठक की जाएगी.

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