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उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद, अशरफ सहित सभी 10 आरोपी दोषी करार

जज दिनेश चंद्र शुक्ल की अदालत ने पाया दोषी

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
प्रयागराज. उमेश पाल के अपहरण (Umesh pal Kidnapping Case के 17 साल पुराने मामले में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ अहमद सभी सभी आरोपियों को प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. इस फैसले को लेकर यूपी में माहौल गर्म है.(All 10 accused including Atiq Ahmed, Ashraf convicted in Umesh Pal kidnapping case)
 प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में मामले में आज सजा सुनाई जानी थी. पूरा कोर्ट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था. चप्पे -चप्पे  पर पुलिस को तैनात किया गया था. अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गुजरात और बरेली की जेलों से प्रयागराज लाया गया था, कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान दोनों कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया था. स्पेशल कोर्ट में मंगलवार को जस्टिस दिनेश चंद्र शुक्ला की अदालत में अतीक की किस्मत का फैसला कर दिया गया.
माफिया अतीक अहमद को सजा सुनाने वाले जस्टिस शुक्ला वही जज हैं, जिनके आदेश के बाद अतीक को साबरमती जेल से यूपी लाया गया है.
Mafiya Atiq Ahmad
Mafiya Atiq Ahmad
 अतीक को सजा सुनाए जाने के अलावा उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने प्रयागराज सीजेएम कोर्ट में अतीक अहमद की रिमांड मांगी है. अर्जी में कहा गया है कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं. प्रयागराज पुलिस की अर्जी पर अभी सुनवाई होनी है उससे पहले अतीक और उसके साथियों को सजा का ऐलान हो गया.

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