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जावेद अख्तर के खिलाफ कंगना राणावत की एफआईआर रद्द, कोर्ट ने कहा लिखित मांगी मांगने के लिए कहना फिरौती का मामला नहीं

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस (Bollywood Actress) कंगना राणावत (Kangna Ranaut) को अंधेरी की कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है. जावेद अख्तर (Jawed akhtar)  रंगदारी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कंगना को फटकार लगाई है.  कंगना ने मशहूर गीतकार, लेखक जावेद अख्तर पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था. इस मामले में मुंबई की आदलत ने इस संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए आरोप को रद्द कर दिया. (Kangana Ranaut’s FIR against Javed Akhtar quashed, court said asking for written demand is not a case of extortion)

कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि किसी व्यक्ति से लिखित में माफ़ी मांगने के लिए कहना उनकी सुरक्षा की परिभाषा में फिट नहीं बैठता. कोर्ट ने कंगना द्वारा दायर केस को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि उनसे ऐसा कहलवाना रंगदारी मांगना नहीं है.

कंगना रणावत की बहन रंगोली चंदेल और ऋतिक रोशन के बीच विवाद चल रहा था. इस मामले में जावेद अख्तर मध्यस्थता कर रहे थे. मार्च 2016 में, दोनों के बीच बहस के दौरान जावेद अख्तर ने कंगना और उनकी बहन रंगोली को अपने घर बुलाया. जावेद अख्तर ने अनुरोध किया कि बहन रंगोली चंदेल ऋतिक रोशन से माफी मांगें. इसके बाद कंगना ने जावेद अख्तर पर फिरौती मांगने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था. मामले की सुनवाई करते हुए मुंबई की आदलत ने एक अहम टिप्पणी की है. किसी से माफी मांगने के लिए कहना सुरक्षा की परिभाषा में नहीं आता है. अदालत ने कहा, इसलिए यह जबरन वसूली का एक रूप नहीं हो सकता.

इस बीच, कंगना रनौत ने याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि जावेद अख्तर ने उन्हें और उनकी बहन को मार्च 2016 में गलत मकसद से जुहू स्थित अपने आवास पर बुलाया था. साथ ही दोनों को आपराधिक धमकी भी दी. जावेद अख्तर ने कंगना को लेकर दिया बेतुका बयान तो हमारे नैतिक चरित्र पर हमला हुआ. कंगना रनौत ने कहा कि उन्होंने याचिका इसलिए दायर की क्योंकि उनकी विनम्रता का अपमान किया गया था.

इस केस के मौके पर कंगना रनौत ने एक पब्लिक इंटरव्यू में कई बातों का ऐलान किया था. इसमें उन्होंने जावेद अख्तर पर भी आरोप लगाया था. उस इंटरव्यू के आधार पर ही जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी. इस बीच आज अंधेरी कोर्ट में कंगना की बहन ने रंगदारी मामले में अपना पक्ष रखा. अख्तर से बात हुई. इस बीच, अंधेरी कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट आरएम शेख ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जावेद अख्तर के खिलाफ जबरन वसूली के मामले और आरोपों को खारिज कर दिया. क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जावेद द्वारा माफी मांगने को कहना जबरन वसूली के रूप में नहीं आता है. मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस संबंध में अगली सुनवाई 5 अगस्त को अंधेरी कोर्ट में होगी. अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि अख्तर को उस समय उपस्थित होना होगा.

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