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फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान, बीबी और बेटा दोषी

जज ने सुनाई 7 साल की सजा, कोर्ट से ही तीनों भेजे गए जेल,

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. समाजवादी पार्टी ( Samajwadi party Leader Azam Khan) नेता आजम खान  के बेटे अब्दुल्ला द्वारा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को अदालत ने दोषी ठहराते हुए, सात साल जेल की सजा सुनाई है. जैसे ही कोर्ट ने फैसला सुनाया, पुलिस ने तुरंत आजम खान, तजीन फातिमा और अब्दुल्ला तीनों को हिरासत में ले लिया और पुलिस सुरक्षा में जेल भेज दिया. (Azam Khan, wife and son guilty in fake birth certificate case)

अब्दुल्ला के पास दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र हैं. वह इन दस्तावेजों का उपयोग अपनी सुविधा के अनुसार कर रहा है. ऐसी शिकायत दर्ज होने के बाद कानूनी कार्रवाई की गई. अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर को जिला अदालत में पुनर्विचार याचिका दायर की. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी और आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को दोषी करार दिया. उसके बाद कोर्ट से ही तीनों को जेल भेज दिया गया.

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