ट्रांसपोर्टर की हड़ताल खत्म, हड़ताली ड्राइवरों को काम पर लौटने की अपील
ट्रांसपोर्ट संगठनों से चर्चा के बाद ही लागू होगा कानून: अजय भल्ला केंद्रीय गृह सचिव

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली. हिट एंड रन केस (Hit and Run case) के नए कानून को लेकर केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच मंगलवार को सुलह के बाद हड़ताल खत्म हो गई. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि नए कानून को लागू करने के पहले ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन सहित सभी पक्षों से बातचीत की जाएगी. भल्ला ने बताया कि हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बात की है . उन्होंने कहा कि मैं सरकार की ओर से बताना चाहता हूं कि नया नियम अभी लागू नहीं किया गया है. (Transporter’s strike ends, appeal to striking drivers to return to work)
गृह सचिव ने कहा की भारतीय न्याय संहिता 106/2 लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे. केंद्र से मिले आश्वासन के बाद ट्रांसपोर्ट संगठनों ने हड़ताली ड्राइवरों से काम पर वापस लौटने की अपील की है.
केंद्र सरकार द्वारा माेटर वाहन अधिनियम के तहत लाए नए कानून हिट एंड रन के खिलाफ देशभर के 10 राज्यों में प्राइवेट वाहन जैसे ट्रक, बस और टेंपो आदि चालकों जारी हड़ताल की वजह से अब आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है. दिल्ली मुंबई के अलावा देश के कई शहरों में लोग सुबह से ही पेट्रोल पंपों पेट्रोल भराने कतार में लगे थे. कुछ ही देर में पेट्रोल पंपों पर स्टाॅक खत्म की तख्ती टांग दी गई.पेट्रोल ही नहीं मंगलवार शाम को दूध की भी किल्लत हो गई. सब्जियों के दाम में 30 प्रतिशत बढ़ गए.हड़ताल खत्म होने के बाद लोग राहत की सांस ले रहे हैं.
क्या था मामला
केंद्र सरकार ने हाल ही में सांसद में एक कानून पास किया था जिसमें हिट एंड रन के पुराने कानून में दुर्घटना करने पर 1-2 साल की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना था, लेकिन नए कानून के तहत 10 साल तक की सजा और 7 से 10 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है. दुर्घटना का इस कानून को गैर जमानती बनाया गया है. इस कठोर काले कानून के खिलाफ वाहन चालकों में तीव्र आक्रोश था. नये कानून के विरोध में 10 राज्यों के ट्रांसपोर्टर सोमवार से हड़ताल पर चले गए थे. कई जगहों पर आंदोलन कर रहे ड्राइवर हिंसक हो गए थे.




