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सुप्रीम कोर्ट ने दी अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत 21 दिन रहेंगे जेल से बाहर, कर सकेंगे लोकसभा चुनाव का प्रचार ईडी ने किया था विरोध

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (kejriwal bail) को 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को सात चरण के लोकसभा चुनाव के मतदान समाप्त होने के एक दिन बाद 2 जून को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है. (Supreme Court grants interim bail to Arvind Kejriwal, will remain out of jail for 21 days)
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए प्रवर्तन निदेशालय पर भी निशाना साधा है. जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि
AAP प्रमुख को गिरफ्तार करने में निदेशालय ने देरी की. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने मामला दर्ज किया है. ईडी ने शराब घोटाले का मामला अगस्त 2022 में दर्ज किया था लेकिन केजरीवाल को मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया.
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “करीब डेढ़ साल तक वे वहां थे , गिरफ्तारी बाद में या पहले भी की जा सकती थी. 21 दिन यहां या वहां से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. केजरीवाल ने मौजूदा लोकसभा चुनावों के प्रचार के लिए जेल से रिहाई की मांग की थी.
केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं. एक दिन पहले ईडी ने शपथपत्र देकर सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल को जमानत देने का विरोध किया था. ईडी ने कहा था कि अब जेल में रहते हुए किसी भी अपराधी को चुनाव प्रचार के जमानत नहीं दी गई है. केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो यह गलत परंपरा को जन्म देगी. कोई भी अपराधी चुनाव के लिए जमानत मांग सकता है. इसे नजीर न बनने दें. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के कथन को खारिज कर अंतरिम जमानत दे दी.




