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शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को 15 दिन जेल की सजा, 25000 रुपए जुर्माना

मानहानि के केस में अदालत ने सुनाई सजा

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने शिवसेना यूबीटी के नेता राज्यसभा सांसद संजय राउत को मानहानि के एक मामले में 15 दिन जेल और 25000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. इससे शिवसेना नेता और सामना के संपादक संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं. Shivsena UBT Leader Sanjay Raut sentenced to 15 days in jail, fined Rs 25,000

संजय राउत के खिलाफ यह केस डॉ मेधा किरीट सोमैया ने दर्ज कराया था. मेधा सोमैया भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी हैं.  मुंबई के रुइया कॉलेज में आर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफाइल डॉ मेधा ने राउत के खिलाफ  धारा 499 और 500 के तहत न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था. संजय राउत ने डॉ मेधा और उनकी  सामाजिक संस्था युवा प्रतिष्ठित पर आरोप लगाया था कि  दोनों ने मिल कर 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है.

डॉ मेधा की तरफ से अधिवक्ता लक्ष्मण कनाल, विवेकानंद गुप्ता वकील थे. मानहानि के केस में कहा गया था कि संजय राउत ने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित कई प्लेटफार्म पर झूठा आरोप लगा कर बदनाम किया है.  मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी ने डॉ मेधा के आरोपों सही पाया जिसके बाद संजय राउत को  दोषी पाते हुए 15 दिन साधारण कारावास और 25000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है.

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