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राहुल गांधी विदेशी नागरिक रद्द करें सांसदी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में निर्वाचन को इस आधार पर रद्द करने की मांग की गई है कि वह भारतीय नागरिक नहीं हैं, बल्कि ब्रिटिश नागरिक हैं और इसलिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं. (A Public Interest Litigation (PIL) moved Against Rahul Gandhi that he is foreign citizen, should cancel his membership of the Parliament, a PIL filed in Allahabad High Court)

यह जनहित याचिका कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर द्वारा अधिवक्ता अशोक पांडे के माध्यम से दायर की गई है जिसमें लोकसभा अध्यक्ष को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वह उन्हें पद की शपथ न दिलाएं और उन्हें संसद सदस्य के रूप में कार्य करने की अनुमति न दें, जब तक कि गृह मंत्रालय द्वारा उनकी विदेशी नागरिकता का मुद्दा सुलझा नहीं लिया जाता.

‘लाइव लॉ ‘  की रिपोर्ट के अनुसार जनहित याचिका में क्वो वारंटो रिट जारी करने की भी मांग की गई है, जिसमें गांधी से पूछा गया है कि वह किस कानूनी अधिकार के तहत रायबरेली लोकसभा सीट से लोकसभा सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं. इसमें सांसद के रूप में उनके कामकाज पर रोक लगाने की भी मांग की गई है.

जनहित याचिका में कहा गया है, “याचिकाकर्ता क्वो वारंटो और अन्य उपयुक्त रिट की मांग कर रहा है, क्योंकि सूरत अदालत द्वारा दी गई सजा और दो साल की सजा के कारण, राहुल गांधी को आरपी अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के साथ अनुच्छेद 102 में निहित प्रावधान के मद्देनजर संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य ठहराया गया था और इस कारण से भी कि वह भारत के नहीं, ब्रिटेन के नागरिक हैं और इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 (ए) में निहित प्रावधानों के मद्देनजर संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य हैं.

जनहित याचिका में कहा गया है कि गांधी मेसर्स बैकॉप्स लिमिटेड के निदेशक थे और कंपनी द्वारा कंपनी हाउस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम सरकार (ब्रिटेन) के साथ दायर दस्तावेजों में गांधी ने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई थी.

जनहित याचिका में दावा किया गया है, “तथ्य यह है कि यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) सरकार के कंपनी हाउस, यूनाइटेड किंगडम में दाखिल वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार  राहुल गांधी जो 21/08/2003 से 17/02/2009 तक मेसर्स बैकॉप्स लिमिटेड नामक कंपनी, जिसका कंपनी नंबर 04874597 है, के निदेशक थे, ने 31/10/2006 को एक रिटर्न दाखिल किया, जिसमें उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई है.

इसके अलावा, जनहित याचिका में दावा किया गया है कि मुख्य चुनाव आयोगों और वायनाड और रायबरेली के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों सहित विभिन्न अधिकारियों को कई अभ्यावेदन भेजे गए थे. हालांकि, ऐसे अभ्यावेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

 

जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि जिस दिन गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की, वह भारत के नागरिक नहीं रहे और यदि उन्होंने 2003/2006 के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी, तो उन्हें अपने नामांकन पत्र के साथ इसकी जानकारी देनी चाहिए थी. ऐसा करने के स्थान पर उन्होंने केवल खुद को भारत का नागरिक बताया, जो गलत है, क्योंकि नागरिकता अधिनियम की धारा 9 के कानून के अनुसार,  राहुल गांधी ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त करने की तारीख से भारत के नागरिक नहीं रहे. इस मामले की सुनवाई अगले महीने होने की संभावना है.

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