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परियोजना प्रभावितों को आवास देने राज्य सरकार ने दी नई नीति को मंजूरी

पेड़ काटने पर 50 हजार जुर्माना

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के परियोजना प्रभावित लोगों को फ्लैट उपलब्ध कराने की नीति को हरी झंडी दे दी है. परियोजना से प्रभावित पीड़ितों के लिए फ्लैटों के निर्माण को बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है. (The state government has approved a new policy to provide housing to the project affected people)

 

इस नीति के अनुसार, मुंबई महानगरपालिका,  झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण और एमएमआरडीए को अगले 15 वर्षों में पर्याप्त संख्या में परियोजना प्रभावित फ्लैट बनाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करनी होगी. अगले 3-5 साल में कितने परियोजना प्रभावित लोगों को फ्लैट्स की जरूरत है, इसकी इन सभी अथॉरिटीज को समीक्षा करनी है. इस परियोजना को आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए टीडीआर उत्पादन और इसके उपयोग के प्रावधान में भी सुधार की आवश्यकता है.

मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं में बनाए गए अतिरिक्त फ्लैटों का उपयोग परियोजना प्रभावित फ्लैटों के रूप में किया जाएगा. मुंबई में अकेले बीएमसी को परियोजना प्रभावितों के लिए तत्काल 30 हजार और आगामी 10 वर्षों में 65000 घरों की आवश्यकता है. मुंबई महानगरपालिका सड़कों का विस्तार, चौड़ीकरण, ब्रिज निर्माण, बॉटल नेक जैसी परियोजनाओं में आने वाले घरों को आवास उपलब्ध कराने में असफल रहने के कारण मंद गति से चल रही हैं.

राज्य कैबिनेट ने राज्य में हरियाली को बरकरार रखने के लिए अवैध रूप से पेड़ काटने के जुर्माने में सुधार किया है. हरे पेड़ या उसकी शाखाओं को काटने पर अब जुर्माने की राशि बढ़ा कर 50 हजार रुपए कर दी हैं. पहले जुर्माने की राशि केवल 1000 रुपया थी. इसके अलावा कैबिनेट ने कई निर्णय लिए हैं.

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