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हाई रिस्क वाले देशों के यात्रियों के लिए सख्त होम क्वारंटाइन

बीएमसी ने जारी की SOP

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई.  मुंबई महानगरपालिका ने हाई रिस्क देशों के यात्रियों के लिए 7 दिनों का बहुत सख्त होम क्वारंटाइन नियम जारी किए हैं. बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने कहा कि इस यूनिक और स्ट्रिक्ट नियम से कोविड19 के नये वेरिएंट ओमिक्रोन को फैलने से रोकने में सफलता मिलेगी. 
जानिए क्या है एसओपी
एयरपोर्ट अथॉरिटी के CEO रोज सुबह 9 बजे हाईरिस्क (highrisk)और एट रिस्क(At-risk) वाले अथवा जिन नागरिकों ने पिछले 15 दिनों में इन देशों की यात्रा की है ऐसे यात्रियों की लिस्ट बीएमसी डिजास्टर यूनिट के डायरेक्टर महेश नार्वेकर को सौंपेंगे. 
– रोज सुबह 10 बजे डिजास्टर मैनेजमेंट यात्रियों के एड्रेस को अलग करने के उद्देश्य से विकसित किए गए  सॉफ्टवेयर की सहायता से ट्रैक करने और होम क्वारंटाइन में रखने के लिए सभी 24 वॉर्डों के वॉर्ड वॉर रुम और स्वास्थ्य अधिकारी को लिस्ट भेजेंगे. ईपिड सेल यात्रियों की मॉनिटरिंग ऑफ सर्विलांस और ट्रैकिंग, कांट्रैक्ट ट्रेसिंग और अन्य गतिविधियों की जानकारी अपने अधिकारियों को उपलब्ध करायेगा. 
– वॉर्ड वॉर रुम (ward war room) रोज सुबह 10 बजे डिजास्टर मैनेजमेंट से लिस्ट लेकर 7 दिन होम क्वारंटाइन में भेजे गए पैसेंजर को फोन कर कोविड नियमों का पालन करने की उचित सलाह देगा. 
– रोज पांच बार होम क्वारंटाइन किए गए पैसेंजर से नियमों का सख्ती से पालन करने और स्वास्थ्य की जानकारी लेगा.
–  WWR की तरफ से अंतरराष्ट्रीय यात्री जिस सोसायटी में रहता है उस सोसायटी के सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर, होम क्वारंटाइन व्यक्ति से  कोई विजिटर्स न मिल सके. सोसायटी ऑफिसियल को यह भी देखना होगा कि नियमों का  कोई वायलेशन न होने पाए. 
-WWR टीम को होम क्वारंटाइन व्यक्ति का समय पर आरटीपीसीआर टेस्ट उसके घर पर उसके खर्च से हो. यदि व्यक्ति में कोविड के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होने की सलाह देगा. 
– WWR के सदस्य होम क्वारंटाइन वाले व्यक्ति से शांति और  सरलता से फोन पर  काउंसलिंग करेंगे. 
–  होम क्वारंटाइन में रखा गया कोई व्यक्ति यदि  होम क्वारंटाइन नियमों के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है तो संबंधित व्यक्ति महामारी एक्ट 1897 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत  कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होने के साथ उसे संस्थागत आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा. कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने पर WWR तुरंत स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करेंगे. 
 बीएमसी अधिकारियों के लिए निर्देश
कमिश्नर ने बीएमसी अधिकारियों सहायक आयुक्त, हेल्थ अधिकारी के लिए भी निर्देश जारी किए हैं कि इस दौरान उन्हें क्या करना होगा. सहायता आयुक्त को यह सुनिश्चित करना होगा कि वॉर रुम पूरे स्टाफ के साथ व्यवस्थित संचालित हो. सभी संपर्क लाइन भी दुरुस्त और क्लीयर रखें. प्रत्येक वॉर रुम के पास 10 एंबुलेंस तैयार रहें. इसके अलावा प्रत्येक वॉर को मेडिकल टीम, नाम नंबर के साथ तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं. 
– स्वास्थ्य अधिकारी और उनकी टीम लिस्ट के अनुसार होम क्वारंटाइन व्यक्ति के घर प्रत्यक्ष रुप से जाकर 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहने के दौरान कोविड प्रोटोकॉल पालन करने की सलाह देगा. साथ ही आवश्यकता होने पर मेडिकल अथवा अस्पताल में भर्ती होने के लिए सूचित करेंगे. 

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