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नाबालिग को गाड़ी चलाने दिए तो मालिकों की खैर नहीं, जगह पर जब्त हो वाहन

महाराष्ट्र पुलिस ने सर्कुलर जारी कर दे दी चेतावनी

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

मुंबई. नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने वाले देने परिवार के मुखिया की अब खैर नहीं होगी. पुलिस जगह पर वाहन को जब्त कर लेगी. महाराष्ट्र पुलिस ने आज सर्कुलर जारी कर लापरवाही बरतने वालों को सख्त चेतावनी दे दी है. (If a minor is allowed to drive then the owners will be in trouble, the vehicle should be seized on the spot)

पुलिस के अनुसार यदि 18 साल से क उम्र के बच्चे के पास वाहन है तो वाहन को मौके पर ही जब्त कर लिया जाएगा. साथ ही माल परिवहन करने वाले ड्राइवरों को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है. माल ढ़ोने वाले वाहन चालकों की उम्र सीमा 20 साल से कम है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही ई-चालान के लिए एक मॉडल ऑपरेटिंग सिस्टम की घोषणा की गई है.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डाॅ. सुरेश कुमार मेकाला ने इन नियमों की घोषणा की है. इस प्रक्रिया में एखलाक घोषित करने और जुर्माना वसूलने के साथ वाहन जब्त करने का बड़ा फैसला लिया गया है. अगर ड्राइवर की उम्र 18 साल से कम है तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी.

संबंधित चालक के माता-पिता को अभिभावक के रूप में बुलाया जाएगा. इसके चलते अभिभावकों के साथ चालक पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. नए नियमों के मुताबिक अब पुलिस को कार जब्त करने की कार्रवाई करनी होगी.

ई-चालान को लेकर घोषित नियमों के मुताबिक, ई-चालान दो तरह के होते हैं, समझौता और गैर-समझौता. इसमें कहा गया है कि अनुबंधित ई-चालान के संबंध में, यदि दोषी व्यक्ति स्वेच्छा से राशि का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त करता है, तो सक्षम पुलिस अधिकारी को जुर्माना स्वीकार करना होगा. साथ ही ई-चालान भी भरना होगा. यदि संबंधित व्यक्ति तयशुदा जुर्माना देने को तैयार नहीं है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर सकती है

सर्कुलर में जिन मामलों में समझौता नहीं होता है, वहां तुरंत आरोप पत्र जारी करने के आदेश दिए गए हैं. यदि संबंधित व्यक्ति मुकदमा दायर करने के बाद अदालत में उपस्थित नहीं होता है, तो वाहन जब्त किया जा सकता है. लेकिन इसके लिए, वाहन को अदालत की उचित अनुमति के साथ जब्त किया जाना चाहिए.

सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि अदालत की अनुमति के बिना वाहनों को जब्त नहीं किया जाना चाहिए. सूत्रों ने कहा कि नया सर्कुलर राज्य पुलिस द्वारा जारी किया गया था क्योंकि पुलिस ने जबरदस्ती वाहनों को जब्त कर लिया था. इस सर्कुलर का उल्लंघन करने वाले संबंधित पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

 

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