
आईएनएस न्यूज नेटवर्क
Hijab Row :कर्नाटक के सरकारी स्कूल में छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के ख़िलाफ़ दायर की गई याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट के तीन जजों की बेंच सुनवाई कर रही है. गुरुवार को दोनों तरफ की शुरुआती दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि अब मामले की आगली सुनवाई सोमवार को होगी. तब तक स्कूलों में हिजाब या भगवा स्कार्फ पहनने पर रोक रहेगी.
कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस रितु राज अवस्थी ने महिला जस्टिस जैबुनिसा मोहिउद्दीन खाजी को तीन सदस्यीय बेंच का सदस्य बनाया है.चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी के अलावा इस बेंच में जस्टिस कृष्णा दीक्षित भी हैं.
सांप्रदायिकता के लिहाज से उडपी बहुत संवेदनशील जिला है. यहां हिजाब पर छिड़े विवाद की गूंज भारत के अलावा दुनिया में सुनी जा रही है. गुरुवार को हाईकोर्ट में दिन भर चली सुनवाई खत्म हो गई. मामले की सुनवाई अब सोमवार दोपहर को होगी. हाईकोर्ट ने कहा कि अगला आदेश आने तक हिजाब पर जोर न दें. अदालत ने कहा कि धार्मिक पोशाक से बचना चाहिए. बुधवार को न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित की एकल पीठ ने हिजाब मामले को उच्च पीठ को सौंप दिया था. मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की पीठ के समक्ष आज मामले की सुनवाई हुई. हाई कोर्ट में एक याचिका छात्राओं की तरफ से दायर याचिका में राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी गई है.
वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने हाई कोर्ट में हिजाब समर्थक छात्रों का बचाव किया.जबकि महाधिवक्ता प्रभुलिंग ने सरकार का पक्ष रखा. हेगड़े ने तर्क दिया कि हिजाब पहनने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गोपनीयता और विवेक के दायरे में आता है.