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सुप्रीम कोर्ट का शिवलिंग वाले स्थान को सील करने का आदेश
गुरुवार को फिर होगी सुनवाई

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court’s order to seal the place of Shivling) ने वाराणसी कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है उसे सील कर सुरक्षा करने का आदेश दिया है. अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सुनवाई हुई जिसमें वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियो ग्राफिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जो वाराणसी में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि जिस स्थान पर ‘शिवलिंग’ मिला है, उसे सील कर उसकी सुरक्षा दी जाए. शीर्ष अदालत ने जिला प्रशासन को आदेश देते हुए कहा कि शिवलिंग वाले स्थान को पूरी सुरक्षा दी जाए, लेकिन इसके चलते नमाज में बाधा नहीं आनी चाहिए. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए गुरुवार को तारीख तय कर दी है.

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ
जज– हम नोटिस जारी कर रहे हैं. हम निचली अदालत को निर्देश देना चाहते हैं कि जहां शिवलिंग मिला है, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए. लेकिन लोगों को नमाज़ से न रोका जाए.
हिंदू पक्ष के वकील – वज़ू खाने में शिवलिंग मिला है, जो हाथ-पैर धोने की जगह है नमाज़ की जगह अलग होती है इस बात की आशंका है कि शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है.
जज.हम सुरक्षा का आदेश पहले ही दे चुके हैं.
हिंदू पक्ष के वकील– मैं पूरी जानकारी लेने के बाद कल जानकारी देना चाहता हूं. हम यह चाहते हैं कि आपके आदेश का कोई अवांछित असर न पड़े.
मुस्लिम पक्ष के वकील– इस आदेश से जगह की स्थिति बदल जाएगी. वज़ू के बिना नमाज़ नहीं होती. उस जगह का इस्तेमाल सदियों से हो रहा है.
जज- हम गुरुवार को सुनवाई करेंगे. अभी हम उस जगह के संरक्षण का आदेश बरकरार रखेंगे. अगर कोई शिवलिंग मिला है तो उसका संरक्षण ज़रूरी है. लेकिन अभी नमाज़ नहीं रोकी जानी चाहिए, हम डीएम को निर्देश देंगे.
हिंदू पक्ष के वकील- कल सुनवाई कर लीजिए. शिवलिंग और उस जगह की तस्वीर देख कर आदेश दीजिए. हम चाहते हैं कि इनको कुछ नुकसान न पहुंचे.
मुस्लिम पक्ष के वकील– शिवलिंग मिलने की बात कमिटी ने नहीं कही है, वादी ने कही है. सीलिंग का आदेश गलत है सिर्फ सुरक्षा का आदेश पर्याप्त है.
जज– हम नोटिस जारी कर रहे हैं. गुरुवार, 19 मई को सुनवाई करेंगे. उस दिन सिविल कोर्ट में वादी के वकील को भी सुना जाएगा.
कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा हटाए गए
वाराणसी कोर्ट की तरफ से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर पद से हटा दिया गया है. विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कोर्ट से शिकायत की थी कि अजय मिश्रा और अजय सिंह ने सर्वे की जानकारी लीक की थी. शिकायत में कहा गया था कि निजी फोटोग्राफर मस्जिद में ले जाए गए.
फोटोग्राफर ने कई सूचनाएं मीडिया में लीक की थी. इस शिकायत को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने अजय मिश्रा को पद से हटा दिया है.




