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सिमकार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव,कुछ कस्टमर्स को आएगी मुश्किलें

UIDAI पर करना होगा रजिस्ट्रेशन

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

दिल्ली. यदि आप नया सिम (New Sim card) लेना चाहते हैं तो आगे आपको थोड़ी मुश्किल आने वाली है, क्योंकि नया सिम लेने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव (Government chenge the rules) कर दिया है. नये नियम के तहत कुछ कस्टमर्स के लिए तो कोई मुश्किल नहीं होगी लेकिन नये यूजर्स के लिए थोड़ी मुश्किल आ सकती है. नये यूजर्स को सिम लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, उसके बाद सिम कार्ड घर तक आएगा. सिमकार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह बदलाव किए गए हैं.

इन्हें नहीं मिलेगा सिम

नये नियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु वालों को सिम कार्ड नहीं मिलेगा. टेलीकॉम कंपनियां ऐसे अंग्रेज कस्टमर्स को सिम नहीं बेच सकेंगी. जबकि 18 वर्ष से अधिक आयु वाले कस्टमर्स आधार या डिजीलॉकर में स्टोर्ड किसी भी डाक्यूमेंट्स से खुद को वेरिफाई कर सकते हैं.

करना होगा केवाईसी

नया सिम लेने वाले कस्टमर्स (New Mobile Users) को आधार बेस UIDAI पर ई- केवाईसी करना होगा. सर्विस सार्टिफिकेशन के लिए एक रुपये का भुगतान करना होगा. 15 सितंबर को कैबिनेट की तरफ से अप्रूव्ड किए गए टेलीकॉम रिफार्म के तहत यह बदलाव किया गया है.

कंपनियों पर होगी कार्रवाई

टेलीकॉम रिफार्म के तहत लागू किए गए नए नियमों तहत 18 वर्ष की आयु से कम वाले यूजर्स को सिमकार्ड नहीं मिलेगा. मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को भी सिमकार्ड नहीं दिया जाएगा. यदि ऐसे किसी को सिम कार्ड यूज करते पकड़ा गया तो सिम कार्ड बेचने वाली कंपनी को जिम्मेदार मान कर उस पर  कार्रवाई होगी.

 

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