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विमान में मास्क पहनना करें अनिवार्य

हाईकोर्ट का आदेश, मास्क नहीं पहनने पर नो फ्लाईंग सूची में करें शामिल

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
दिल्ली. देश भर में बढ़ रहे कोरोना के बावजूद सरकार की तरफ से कोरोना प्रतिबंध लगाए जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है. लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi Highcourt  order mandatory to wear a mask on the plane) ने विमानों में मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों को नो फ्लाईंग सूची (No flying list) में शामिल करने का आदेश दिया है.
 कोरोना के समय नागरिकों को मास्क सहित कोविड के सभी प्रतिबंधों का पालन करना अनिवार्य किया गया था. लेकिन कोरोना केस की संख्या कम होने पर सभी प्रतिबंध हटा लिए गए थे. अब कोरोना मामले फिर बढ़ रहे हैं तो हाईकोर्ट आगे आकर विमानों में मास्क अनिवार्य करने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार हवाई यात्रा करते समय अब मास्क अनिवार्य होगा. देश में जहां कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने हवाई यात्रा और हवाईअड्डा क्षेत्र में कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे बिना मास्क वाले यात्रियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें और उन्हें विमान से उतार दें.
कोरोना खतरे की पृष्ठभूमि में हाईकोर्ट ने हवाई अड्डों और विमानों पर मास्क पर नियमों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि हवाईअड्डों और विमानों में मास्क नहीं पहनने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए. अदालत ने डीजीसीए को हवाईअड्डे और फ्लाइट अटेंडेंट पर नियमों का पालन न करने पर यात्रियों और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया.

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