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पुलिस कमिश्नर ने वापस लिया अपना निर्णय

डीसीपी की अनुमति के बाद दर्ज होने थे पोस्को, विनयभंग के केस

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ( Sanjay Pandey ) को अपना वह निर्णय वापस लेना पड़ा है जिसमें कहा गया था कि पोस्को और विनयभंग की शिकायत पुलिस स्टेशनों में तभी दर्ज होगी जब डीसीपी उसकी अनुमति देंगे. उनके इस निर्णय पर बाल कल्याण आयोग ने आपत्ति जताते हुए वापस लेने की मांग की थी. आयुक्त ने अब ( cp Sanjay Pandey revise pocso complaint Order ) अपने आदेश में कहा है कि यदि प्रथमदृष्टया शिकायत में सत्यता प्रतीत होने पर तुरंत केस दर्ज करें.
पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने अपने आदेश में कहा था कि मुंबई में पोस्को, विनयभंग के तहत दर्ज किए गए अधिकांश केस फर्जी पाए जाने के कारण आरोपी छूट जाते हैं. कुछ मामले पुराने झगड़े, प्रापर्टी विवाद पैसे के लेन देन अथवा निजी कारणों से शत्रुतावश दर्ज कराए जाते हैं. इस तरह की शिकायत आने पर संबंधित पुलिस स्टेशन सहायक पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त से संपर्क कर उनकी अनुमति लेने के बाद केस दर्ज करें.
 आयुक्त ने अब जारी किए गए अपने आदेश में कहा है कि इस तरह के केस आने के बाद किस अधिकारी से चर्चा हुई है रजिस्टर में दर्ज करें. एसीपी और उपायुक्त आदेश देते समय सुप्रीम कोर्ट ललिता कुमारी प्रकरण में दिए आदेश का पालन करेंगे. ऐसे केस में आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले एसीपी से आदेश प्राप्त करें. उपायुक्त स्वयं मामले की जांच पर नजर रखे.

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