पूर्व पुलिस आयुक्त द्वारा निकाला गया पोस्को आदेश रद्द
पहले जैसे पुलिस स्टेशनों में दर्ज होंगे मामले

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फणसलकर (Vivek Fansalkar) ने पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे द्वारा पोस्को के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए एसीपी, डीसीपी की अनुमति लेने का (POSCO order issued by former police commissioner canceled) आदेश रद्द कर दिया है. अब पहले की तरह अगर विनयभंग की कोई शिकायत आती है तो पुलिस को मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करनी होगी. पिछले कुछ दिनों में, पोक्सो के तहत दर्ज मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें पुराने विवाद, संपत्ति विवाद और वित्तीय लेनदेन सहित व्यक्तिगत कारणों से विभिन्न पुलिस स्टेशनों में छेड़छाड़ शामिल है.
इनमें से ज्यादातर अपराध पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच करने के बाद फर्जी निकले. बाल यौन शोषण का अक्सर पुलिस द्वारा पता नहीं लगाया जाता है. शिकायत मिलने पर तुरंत अपराध की सूचना दी जाती है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता था, जांच के बाद पुलिस बताती थी कि अपराध फर्जी था. तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. फर्जी आरोप में गिरफ्तारी से आरोपितों की समाज में बदनाम हो चुका होता है. इन संगीन अपराधों को पुलिस आयुक्त संजय पांडेय ने गंभीरता से लेते हुए, इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सभी थानों को आदेश जारी किया था कि ऐसी किसी भी शिकायत की सूचना पहले सहायक पुलिस आयुक्त को दें. उनकी सिफारिश के बाद, संबंधित अपराध की फाइल पुलिस उपायुक्त को भेजी जानी चाहिए.
आदेश में कहा गया था कि पुलिस उपायुक्त की अनुमति के बाद ही मामला दर्ज करे. पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडेय ने इस तरह की शिकायत का ठीक से सत्यापन कर मामला दर्ज करते समय सतर्क रहने के आदेश दिए थे. इस आदेश का विरोध शुरु हो गया था. इसका राष्ट्रीय और केंद्रीय महिला आयोग ने आदेश को तत्काल वापस लेने के लिए कमिश्नर को पत्र लिखा था. इसी विवाद के चलते पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर ने आदेश को रद्द करने का फैसला किया है. इसलिए, 6 जून और 17 जून को पहले जारी किए गए आदेश 12 जुलाई को रद्द किए जा रहे हैं, पुलिस उपायुक्त संजय लाटकर ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पूर्व का आदेश रद्द कर दिया है. साथ ही सभी पुलिस स्टेशनों को पॉक्सो या छेड़छाड़ की शिकायत मिलने पर संबंधित कानून के प्रावधानों के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.




