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मुंबई में मनपा के 227 वार्डों पर ही होंगे चुनाव

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय

तीसरी बार हुआ वार्डों में उलटफेर
आईएनएस न्यूज नेटवर्क
BMC Election 2022: मुंबई (Mumbai) महानगर पालिका में अब 236 की जगह पर वर्ष 2017 के अनुसार 227 वार्डों पर ही चुनाव (Elections) होंगे. महाराष्ट्र की शिंदे – फडणवीस सरकार (Shinde -Fadnavis Government) ने महाविकास आघाड़ी सरकार (Mahavikas Aghadi Government) के निर्णय को खारिज करते हुए शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया है. महाविकास आघाड़ी सरकार ने मुंबई में वार्डों का नये सिरे से पुनर्गठन कर वार्डों की संख्या बढ़ा कर 236 कर दी थी. मुख्यमंत्री शिंदे ने पूर्ववर्ती सरकार का निर्णय पलट दिया है. 2022 में होने वाले चुनाव के लिए यह तीसरी बार बदलाव किया गया है. 227 वार्डों पर चुनाव कराने के कारण लॉटरी की प्रक्रिया को फिर से करना पड़ेगा.
बुधवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुंबई सहित राज्य की अन्य महानगरपालिकाओं के सदस्यों की संख्या में सुधार का निर्णय लिया है. मुंबई महानगरपालिका के वार्ड पुनर्गठन और वार्डों के आरक्षण को लेकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे थे. कांग्रेस और बीजेपी सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर वार्डों के पुराने पुनर्गठन  के आधार पर ही चुनाव कराए जाने की मांग की थी.
मंत्रिमंडल की बैठक में नगर विकास विभाग की तरफ से मुंबई सहित राज्य के अन्य महानगरपालिकाओं की सदस्य संख्या में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे मंजूरी दे दी गई. मंत्रिमंडल के निर्णय के मुताबिक, मुंबई महानगरपालिका में वर्तमान 236 की बजाय 227 वार्ड ही होंगे. इसी तरह 3 लाख
से अधिक और 6 लाख से कम जनसंख्या वाली
महानगरपालिका में कम से कम 65 और अधिक से अधिक 85 नगरसेवक होंगे. 3 लाख से अधिक जनसंख्या पर प्रति 15 हजार पर एक अतिरिक्त नगरसेवक की व्यवस्था की जाएगी.
मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर प्रस्ताव के मुताबिक, 6 लाख से 12 लाख जनसंख्या वाली महानगरपालिका में कम से कम 85 और अधिक से अधिक 115 नगरसेवक हो सकते हैं. 12 लाख से अधिक प्रति 40 हजार जनसंख्या एक अतिरिक्त नगरसेवक की
व्यवस्था की जाएगी. इसी तरह 24 लाख से अधिक प्रति 50 हजार जनसंख्या पर एक अतिरिक्त नगरसेवक की व्यवस्था की जाएगी.  24 से 30 लाख की जनसंख्या वाली मनपा में कम से 151 व अधिक से अधिक 161 नगरसेवक होंगे.
इसी तरह 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाली मनपा में नगरसेवकों की संख्या 161 से 175 तक रहेगी.
जिला परिषद में न्यूनतम 50 सदस्य ग्राम विकास विभाग की तरफ से भी मंत्रिमंडल की बैठक में
जिला परिषद के सदस्यों की संख्या में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया गया. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र जिला परिषद अधिनियम 1961 में सुधार किया गया. जिला परिषद में कम से कम 55 और अधिक से अधिक 85 सदस्य संख्या है.  ग्रामीण क्षेत्रों में घट रही जनसंख्या को देखते संख्या में बदलाव का निर्णय लिया गया है. राज्य के सबसे कम जनसंख्या वाले जिले में न्यूनतम 50 सदस्य होंगे. मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय के संदर्भ में जल्द ही अध्यादेश जारी किया जाएगा.
 शिवसेना को तगड़ा झटका
अंतर्विरोध और बगावत का सामना कर रही शिवसेना को इस निर्णय से तगड़ा झटका लगने वाला है. लगातार 30 साल से मनपा की सत्ता पर काबिज रही शिवसेना को बीजेपी में पिछले चुनाव में ही झटका दे दिया था. शिवसेना के 84 और भाजपा के 82 नगरसेवक चुने गए थे. इस बार शिंदे गुट के साथ महायुति कर शिवसेना के हाथ से बीएमसी की सत्ता भी छीनी जा सकती है.

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