महाराष्ट्रमुंबई

हाईराइज इमारत मालिकों को बीएमसी की चेतावनी

आग प्रतिबंधित उपाय नहीं करने पर होगी कार्रवाई

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. हाईराइज इमारतों में हो रही आगजनी पर बीएमसी ने इमारत मालिकों/ सोसायटियों को आग प्रतिबंधित उपाय नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है.
बीएमसी ने चेतावनी पत्र जारी कर कहा कि
मुंबई महानगर में सभी हाईराइज खासकर गगनचुंबी इमारतों में अग्नि यांत्रिकी, उपकरण और आग के खतरे की सूचना देने उपकरणों का होना सुनिश्चित करना चाहिए.  महाराष्ट्र आग प्रतिबंधिक व जीवनरक्षक उपाय योजना अधिनियम का पालन करने की जिम्मेदारी इमारत मालिकों और सोसायटी की है. यदि इन उपाय योजनाओं को नहीं किया गया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी.
यह करने से बचें
 इमारत के आंतरिक भाग में सजावट के लिए ज्वलनशील पदार्थ का अनावश्यक उपयोग न करें. अग्नि सुरक्षा और विद्युत संरचनाओं में बदलाव  नहीं करने कि वह अपील की है.
 60 फ्लोर की वन अविघ्न पार्क  इमारत में 22 अक्टूबर को आग लगी थी. जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. अग्नि प्रतिबंधित अधिनियम की धारा 3 के तहत वर्ष में दो बार जनवरी और जुलाई में लाइसेंस लेना अनिवार्य है. इमारत मालिक अथवा सोसायटी बीएमसी की वेबसाइट (https://portal.mcgm.gov.in)  से अपलोड कर सकते हैं. प्रावधान के अनुसार प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी. आग नियंत्रण के लिए इमारत में लगाए गए राइजर, स्प्रिंकलर सिस्टम कार्यरत हैं या नहीं इसकी नियमित जांच करे.

Related Articles

Back to top button