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संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीमा से 1 किमी दूर तक निर्माण पर लगी रोक
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग उठाया कदम

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. वन विभाग ने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर नए निर्माण पर रोक लगा दिया है. (Ban on new construction up to 1 km from Sanjay Gandhi National Park border) यह निर्णय जून में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार लिया गया था और इस प्रकार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के पास मुंबई, ठाणे, मीरा भायंदर और वसई विरार क्षेत्रों में हजारों परियोजनाएं प्रभावित होंगी. मुख्यत: इन नए निर्माणों के निलंबन के साथ ही यह पता चला है कि सीसी से स्वीकृत परियोजनाओं का कार्य भी अगले छह माह के लिए स्थगित कर दिया गया है.
संजय गांधी पार्क की सीमा रेखा से एक किलोमीटर भीतर तक के निर्माण को लेकर जून माह में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. उसके बाद हाल ही में वन विभाग ने इस संबंध में एक पत्रक जारी कर उक्त निर्णय की घोषणा की है. वन विभाग के निर्णय के अनुसार इस क्षेत्र में किसी भी नई परियोजना को मंजूरी नहीं दी जाएगी और चल रही परियोजनाओं पर प्रतिबंध भी अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. वन विभाग के उप वन संरक्षक अधिकारियों ने इस संबंध में मुंबई महानगर पालिका, ठाणे , वसई-विरार, मीरा-भायंदर महानगरपालिकाओं को पत्र भेजकर इस निर्णय को लागू करने का निर्देश भी दिया है.
इस संबंध में मुंबई मनपा के अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलारासु की अध्यक्षता में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र संचालन समिति ने राष्ट्रीय उद्यान के एक किमी के भीतर नए कार्यों को स्थगित करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा जिन परियोजनाओं को सीसी मिला है, उनके कार्यों को समिति ने स्थगित करने का निर्णय लिया है. इससे पता चलता है कि इस संचालन समिति के सदस्यों के बीच तीव्र मतभेद हैं.
वन विभाग ने नई परियोजनाओं पर रोक लगाते हुए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं का विस्तार करने का भी निर्णय लिया है. संजय गांधी उद्यान 87 वर्ग किमी में फैला था लेकिन कई जगहों पर अतिक्रमण कर घर बना लिए गए. इस फैसले के मुताबिक अब इस सीमा को 100 मीटर से बढ़ाकर एक किलोमीटर कर दिया गया है.