Breaking News

ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, हिंदू पक्ष की बड़ी जीत

जिला जज अजय कृष्ण विश्वेस का ऐतिहासिक फैसला

आईएनएस न्यूज नेटवर्क

वाराणसी: वाराणसी में श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले बड़ा फैसला आ गया है. (Historic verdict of District Judge Ajay Krishna Vishwas on Gyanvapi)जिला जज अजय कृष्ण विश्वेस की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, कोर्ट ने अप्वाइंट किए गए कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट को मान्य किया है.

अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका डाली थी. इस पर सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी का सर्वे कराने का आदेश दिया था. हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि सर्वे के दौरान शिवलिंग मिली. जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ये एक फव्वारा है. इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी. सेशन कोर्ट ने इसे सील करने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जिला जज को ट्रांसफर कर दिया था. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि वजू की व्यवस्था की जाएगी. इसके साथ ही शिवलिंग का एरिया सील रहेगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज अजय कृष्ण ने सुनवाई की थी और 24 अगस्त को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था.

फैसले से पहले पूरे शहर में किसी भी मजहबी उन्माद की आशंका के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई थी. वाराणसी में डॉग स्क्वायड, बम स्क्वायड के साथ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया था. पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 के आदेश निर्गत किए गए हैं. इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में एरिया डॉमिनेशन के तहत फ्लैग मार्च एवं फुट पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं. होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस के चेकिंग के निर्देश बीते दिन ही जारी कर दिए गए थे. सोशल मीडिया पर लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस फोर्स मिश्रित आबादी वाले इलाकों में भी पैदल मार्च किया.

मुस्लिम पक्ष का कहना था कि यह मामला वर्शिप एक्ट 1991 के अंतर्गत आता है. दूसरा यह कि ज्ञानवापी वक्फ प्रापर्टी है. जबकि हिन्दू पक्ष की दलील थी कि यहां हमेशा से पूजा होती रही है इसलिए वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है. मुस्लिम पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि यह वक्फ प्रापर्टी है. जिला कोर्ट को यह फैसला करना था कि इस मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं. आज फैसला आ गया.

फैसला आते ही लगे हर हर महादेव के नारे

जिला जज का फैसला आते ही कोर्ट परिसर के बाहर हर हर महादेव के नारे लगे. जिला जज ने वरशिप एक्ट को अमान्य कर दिया, 22 सितंबर को  श्रृंगार गौरी  पूजा करने पर सुनवाई होगी. कोर्ट ने मामले में 7/11को लागू नहीं होगा स्पष्ट कर मुकदमे चलाने की दी मंजूरी दी है.

सोमवार का दिन हुआ खास 

सोमवार को भोलेनाथ का दिन माना जाता है. ज्ञानवापी मंदिर मामले सोमवार दिन खास हो गया है. पांच महिलाओं ने सोमवार को श्रृंगार गौरी की पूजा की याचिका डाली, सोमवार को ही कोर्ट के आदेश पर  कथित वजू खाने का सर्वेक्षण हुआ. और अब सोमवार को ही इस मामले में फैसला आया है. इस मामले में अब काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाए जाने पर बहस होगी. मस्जिद में मिले हिंदू प्रतीकों पर भी बहस होगी.

Related Articles

Back to top button