
आईएनएस न्यूज नेटवर्क
दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कानून के कथित ( Union Home Ministry canceled the license of Rajiv Gandhi Foundation ) उल्लंघन के आरोप में गांधी परिवार से जुड़े गैर सरकारी संगठन राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) का विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (FCRA) का लाइसेंस रद्द कर दिया है.
वर्ष 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक अंतर-मंत्रालयीन समिति द्वारा की गई जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है. फाउंडेशन पर मनी लांड्रिंग जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं.
गृहमंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए (FCRA) लाइसेंस उसके खिलाफ हुई जांच के बाद रद्द कर दिया गया है. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इसकी ट्रस्टी हैं.
गौरतलब हो कि राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) की स्थापना 1991 में हुई थी. तब से 2009 तक स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिलाओं और बच्चों, विकलांगता सहायता आदि सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया है. राजीव गांधी फाउंडेशन वेबसाइट के अनुसार, संगठन ने शिक्षा क्षेत्र में भी काम किया है.