Breaking Newsक्राइममुंबई
अपने किराएदारों के बारे में पुलिस को जल्द दें जानकारी
.. वरना आपको हो सकती है जेल

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई: बृहन्मुंबई क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को अपने घरों में रहने वाले किरायेदारों का पूरा विवरण मुंबई पुलिस पोर्टल www.mumbaipolice.gov.in पर देना होगा.किराएदारों के बारे में जानकारी छुपाने वाले को जेल हो सकती है. पुलिस उपायुक्त संजय (DCP Sanjay latakar) ने इस आशय का आदेश जारी किया है.
असामाजिक तत्वों से मुंबई को गंभीर खतरा
मुंबई पुलिस कमिश्नर के आदेश में कहा गया है कि आतंकवादियों और कुछ असामाजिक तत्वों से मुंबई में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को खतरा है. इसी खतरे की संभावना को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 10 (2) को आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया है.
पुलिस आयुक्तालय के अनुसार, देखा गया है कि मुंबई में, विध्वंसक, असामाजिक तत्व आवासीय क्षेत्रों में छिपे हो सकते हैं. ऐसे असामाजिक तत्वों से सार्वजनिक शांति, मानव जीवन, और निजी क्षेत्र को गंभीर खतरे के साथ नुकसान होने की पूरी संभावना है.
मुंबई पुलिस उपायुक्त संजय लाटकर ने नागरिकों से अपील किया है कि मूल मकान मालिक जिन किराएदारों को अपने घर में रखते हैं, उनकी जानकारी पुलिस पोर्टल www.mumbaipolice.gov.in पर ऑनलाइन जमा करें. लाटकर ने कहा कि इस विषय पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है.
किरायेदारों की आड़ में आतंकवादी असामाजिक तत्वों द्वारा बर्बरता, दंगा फैलाने, लड़ाई झगडे आदि को रोकने के लिए मकान मालिक को किरायेदारों का निरीक्षण करने की और इन घटनाओं को होने से रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है.
उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर मालिक या परिसर का स्वामी, जो पुलिस आयुक्त, बॉम्बे के अधिकार क्षेत्र में किसी भी घर या संपत्ति का व्यवसाय करता है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए परिसर प्रदान करता है अथवा पट्टे पर दिया गया है. उस किरायेदारों के सभी विवरण अविलंब ऑनलाइन रिपोर्ट पर भेजें.
रुकने का बताना होगा कारण
घर में ठहरे किराएदारों को रुकने का कारण पुलिस को बताना होगा. यदि व्यक्ति विदेशी है तो मालिक और विदेशी को अपना नाम, राष्ट्रीयता, पासपोर्ट विवरण यानी पासपोर्ट नंबर, स्थान और जारी करने की तारीख, वैधता का विवरण जमा करना चाहिए.
वीज़ा विवरण अर्थात वीज़ा संख्या, श्रेणी, स्थान और जारी करने की तिथि, वैधता, पंजीकरण का स्थान और शहर में रहने के कारण का उल्लेख किया जाना चाहिए यह आदेश 6 नवंबर से 4 जनवरी तक प्रभावी होगा.
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई
संजय लाटकर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन करता है, आईपीसी 1860 की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा और सभी संबंधितों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी किया जा सकता है. उत्तर नहीं मिलने पर एकतरफा आदेश पारित किया जाएगा. जनता की जानकारी के लिए हमने इस आदेश की एक प्रति सभी पुलिस थानों, बीएमसी के वार्ड कार्यालयों और तहसील वार्ड कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर लगा दी है.