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पीएमएलए कोर्ट ने दी शिवसेना सांसद संजय राउत को जमानत

पिछली सुनवाई पर सुरक्षित हुआ था फैसला

मुंबई. शिवसेना सांसद संजय राउत को आज (PMLA court grants bail to Shiv Sena MP Sanjay Raut) पीएमएलए कोर्ट ने जमानत दे दी. पिछली तारीख पर ही अदालत ने संजय राउत की जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. जिस पर आज  अदालत ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया. 100 दिन बाद राउत  जेल से निकलकर खुली हवा में सांस
ले सकेंगे.

शिवसेना सांसद संजय राउत को पत्राचाल
मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. ईडी की जांच उपनगरीय गोरेगांव में चॉल या घरों के पुनर्विकास से संबंधित 1,034 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं और कथित रूप से उनकी पत्नी और सहयोगियों से संबंधित वित्तीय लेनदेन से संबंधित है.

सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने फैसला सुरक्षित रखा था. आज दोनों पक्षों की सुनवाई के अदालत ने राउत को जमानत दे दी. जेल में कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद उन्हें जल्द ही रिहा किया जाएगा.

संजय राउत को जमानत मिलने से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता के साथ ही महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने खुशी व्यक्त की है. नेताओं का कहना है कि हमारा बाघ पिंजरे से बाहर आ गया है. शिंदे सरकार को अब सावधान हो जाना चाहिए.

ईडी ने किया जमानत का विरोध

संजय राउत को जमानत दिए जाने का ईडी ने विरोध किया है. ईडी ने दुबारा सुनवाई के लिए कोर्ट से आग्रह किया था. ईडी के आग्रह पर पीएमएलए कोर्ट तीन बजे ईडी का पक्ष सुनेगा. पीएमएलए कोर्ट के खिलाफ ईडी हाईकोर्ट भी जा सकता है.

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