जुड़वा बहनों से शादी, युवक पर एफआईआर, शादी की वैधता पर उठे सवाल
जानें, इस शादी पर क्या है एक्सपर्ट की राय

आईएनएस न्यूज नेटवर्क
मुंबई. दो जुड़वां बहनें रिंकी-पिंकी के साथ शादी रचाने वाले युवक अतुल अवताडे (police Registered FIR Man marrying twin sisters) अब शादी करके फंसते नजर आ रहे हैं. शादी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अतुल के खिलाफ केस दर्ज किया है. अब लोग इस शादी की वैधता पर सवाल उठा रहे हैं.
मुंबई की रहने वाली आईटी इंजीनियर दोनों बहनों ने अतुल अवताडे से सोलापुर में धूमधाम से शादी हुई थी. दो जुड़वां बहनों के साथ विवाह समारोह का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अतुल अवताडे के खिलाफ आईपीसी की धारा 494 के तहत गैर संज्ञेय अपराध दर्ज कर लिया है. सोलापुर पुलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे ने यह जानकारी दी.
शुक्रवार को सोलापुर के होटल गलांडे में हुए इस विवाह के बारे में लोग सोशल मीडिया पर इस शादी की वैधता पर सवाल पूछ रहे हैं. लोग पूछ रहे हैं कि यह शादी वैध है या अवैध. हालांकि पुलिस ने जिस आईपीसी सेक्शन के तहत केस दर्ज किया है. उसमें स्पष्ट रुप से वर्णित है कि कोई पती-पत्नी एक दूसरे के जीवित रहते दूसरा विवाह करता है तो यह गैर संज्ञेय अपराध होगा.
दो जुड़वां बहनों की शादी पर उठ रहे सवालों पर बॉम्बे हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट जीत गांधी ने कहा कि पुलिस की तरफ से आईपीसी की जिस धारा 494 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है वह विवाहित रहते यदि पती-पत्नी में से कोई दूसरा विवाह करता है तो दूसरी पत्नी इस धारा के तहत केस दर्ज करा सकती है. यह मामला उससे अलग है. यहां सहमति से जुड़वां बहनों ने एक व्यक्ति के साथ विवाह किया है. इस मामले में देखना होगा कि स्टेट का क्या रुख होता है. जीत गांधी ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 में कहा गया है कि यदि विवाह के समय दूसरी पत्नी जीवित है तो पुरुष को आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत दंडित किया जाना चाहिए, हालांकि वर्तमान मामले में एक साथ विवाह किया गया है. यह अपनी तरह का अलग मामला है, इसलिए इसका परीक्षण अदालत में ही होगा. यह गैर संज्ञेय अपराध है. इसमें दोष सिद्ध होने पर सात वर्ष कारावास की सजा का भी प्रावधान है.