कुर्ला गैंग रेप केस का एक आरोपी गिरफ्तार
आरोपियों ने पार की थी हैवानियत की हदें

घटना के प्रकाश में आने के बाद राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने मामले का स्वयं संज्ञान लेकर पुलिस को आरोपियों को पकड़ने का निर्देश दिया.महिला आयोग ने पीड़ित को कानूनी मदद भी प्रदान की और मांग की कि प्राथमिकी में हत्या के प्रयास का आरोप भी जोड़ा जाए क्योंकि आरोपी ने पीड़ित पर धारदार हथियार से हमला किया था.
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बारी-बारी से पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और अप्राकृतिक यौनाचार किया. उन्होंने सिगरेट से उसके गुप्तांग को दाग दिया और सीने और बाहों पर धारदार हथियार से हमला किया था. आरोपियों में से एक ने इस हरकत का वीडियो बना लिया और धमकी दी कि अगर उसने पुलिस से संपर्क किया तो वह इसे वायरल कर देगा.
कुर्ला पुलिस थाने के अधिकारी ने कहा कि महिला ने अपने पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी जिसके बाद उन्होंने एक एनजीओ से संपर्क किया और एक प्राथमिकी दर्ज की गई. तीनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 376 डी (सामूहिक बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 324 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना) के तहत आरोप लगाए गए हैं.